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आरसीए को बड़ी राहत, IPL मैच के पास वितरण पर लगी रोक HC ने हटाई

अदालती आदेश की पालना में जेडीसीए की अधिवक्ता अलंकृता शर्मा शपथ पत्र पेश कर कहा कि सचिव विमल सोनी ने याचिका को वापस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 10, 2019, 9:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण करने पर एक दिन पहले लगाई अपनी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल सोनी को तलब करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है.

न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आर एस नान्दू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें पास वितरण करने से रोका जाए.

वीडियोः राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल पास वितरण पर लगी रोक हटाई

वहीं अदालती आदेश की पालना में जेडीसीए की अधिवक्ता अलंकृता शर्मा शपथ पत्र पेश कर कहा कि सचिव विमल सोनी ने याचिका को वापस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि जेडीसीए ने अदालत की ओर से याचिका की सुनवाई का दायरा बढ़ाने के समय इस संबंध में अपनी सहमति दे दी थी.

जेडीसीए के अन्य अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने 28 फरवरी 2019 का जेडीसीए का पत्र पेश कर कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं. इस पर अदालत ने विमल सोनी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने कहा कि मामले में पूर्व में एकलपीठ ने स्वयं प्रेरणा से याचिका का दायरा बढ़ाया था. ऐसे में प्रकरण को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाता है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण करने पर एक दिन पहले लगाई अपनी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल सोनी को तलब करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है.

न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आर एस नान्दू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें पास वितरण करने से रोका जाए.

वीडियोः राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल पास वितरण पर लगी रोक हटाई

वहीं अदालती आदेश की पालना में जेडीसीए की अधिवक्ता अलंकृता शर्मा शपथ पत्र पेश कर कहा कि सचिव विमल सोनी ने याचिका को वापस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि जेडीसीए ने अदालत की ओर से याचिका की सुनवाई का दायरा बढ़ाने के समय इस संबंध में अपनी सहमति दे दी थी.

जेडीसीए के अन्य अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने 28 फरवरी 2019 का जेडीसीए का पत्र पेश कर कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं. इस पर अदालत ने विमल सोनी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने कहा कि मामले में पूर्व में एकलपीठ ने स्वयं प्रेरणा से याचिका का दायरा बढ़ाया था. ऐसे में प्रकरण को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाता है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल मैच के पास वितरण करने पर 1 दिन पहले लगाई अपनी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल सोनी को तलब करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका में आर एस नान्दू की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए।


Body:प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि आरसीए अध्यक्ष आईपीएल के पास का उचित वितरण नहीं कर मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पास वितरण करने से रोका जाए। वही अदालती आदेश की पालना में जेडीसीए की अधिवक्ता अलंकृता शर्मा शपथ पत्र पेश कर कहा कि सचिव विमल सोनी ने याचिका को वापस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जेडीसीए ने अदालत की ओर से याचिका की सुनवाई का दायरा बढ़ाने के समय इस संबंध में अपनी सहमति दे दी थी। वहीं जेडीसीए कहीं अन्य अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने 28 फरवरी 2019 का जेडीसीए का पत्र पेश कर कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर अदालत ने विमल सोनी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा की मामले में पूर्व में एकलपीठ ने स्वयं प्रेरणा से याचिका का दायरा बढ़ाया था। ऐसे में प्रकरण को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाता है।


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