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Rajasthan High Court: विवादित प्रश्न-उत्तरों का पुन: परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करे विशेषज्ञ कमेटी - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2023 के विवादित प्रश्न-उत्तरो के पुनः परीक्षण करने के निर्देश विशेषज्ञ कमेटी को दिए हैं.

Rajasthan High Court,  expert committee should re examine
तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2023 .
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 12, 2023, 9:22 PM IST

Updated : Sep 12, 2023, 11:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तरों के पुन: परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कमेटी को कहा कि वह बोर्ड और एनसीआरटी की पुस्तकों के आधार पर पन्द्रह दिन में विवादित प्रश्नों की जांच कर रिपोर्ट पेश करे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली. इसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे. वहीं बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है. इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार न मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया है. ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है. इसलिए कमेटी को एनसीआरटी और बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर विवादित प्रश्नों का पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कमेटी को विवादित प्रश्नों का पुन: परीक्षण कर पन्द्रह दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 भर्ती-2023 के विवादित प्रश्न-उत्तरों के पुन: परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कमेटी को कहा कि वह बोर्ड और एनसीआरटी की पुस्तकों के आधार पर पन्द्रह दिन में विवादित प्रश्नों की जांच कर रिपोर्ट पेश करे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली. इसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे. वहीं बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है. इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार न मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया है. ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है. इसलिए कमेटी को एनसीआरटी और बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर विवादित प्रश्नों का पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कमेटी को विवादित प्रश्नों का पुन: परीक्षण कर पन्द्रह दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Last Updated : Sep 12, 2023, 11:31 PM IST
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