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चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

COURT HAS SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 8, 2025, 8:32 PM IST

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि 3 सितंबर, 2023 को 17 वर्षीय पीड़िता ने गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह नवंबर, 2020 में अपने भाई की शादी में गई थी. जहां उसकी ताई का लड़का भी आया था. इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह दवा लेकर सो गई थी. तभी अभियुक्त उसके पास आया और दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिए.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद साल 2021 में वह उसे आगरा घुमाने ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया. वहां से आकर वह उसे मंदिर ले गया और शादी कर ली. इसके बाद कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद अभियुक्त की शादी हो गई. अभियुक्त ने इसके बाद भी समय-समय पर उसके साथ जबरन संबंध बनाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता के परिवार ने उसके हिस्से की गांव की जमीन पर कब्जा कर रखा था. इसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद था. इसके चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुरः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि 3 सितंबर, 2023 को 17 वर्षीय पीड़िता ने गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह नवंबर, 2020 में अपने भाई की शादी में गई थी. जहां उसकी ताई का लड़का भी आया था. इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह दवा लेकर सो गई थी. तभी अभियुक्त उसके पास आया और दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिए.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद साल 2021 में वह उसे आगरा घुमाने ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया. वहां से आकर वह उसे मंदिर ले गया और शादी कर ली. इसके बाद कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद अभियुक्त की शादी हो गई. अभियुक्त ने इसके बाद भी समय-समय पर उसके साथ जबरन संबंध बनाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़िता के परिवार ने उसके हिस्से की गांव की जमीन पर कब्जा कर रखा था. इसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद था. इसके चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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