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Rajasthan High Court: नर्सिंग ऑफिसर सहित आठ भर्तियों के आवेदक 13 से 19 तक संशोधित कर सकेंगे आवेदन पत्र - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर समेत आठ भर्तियों के आवेदकों को राहत दी है. ये आवेदकों को 13 से 19 सितंबर तक आवेदन पत्रों को संशोधित करने का समय दिया है.

Rajasthan High Court,  applicants for eight recruitments
राजस्थान हाईकोर्ट.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 6, 2023, 10:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर सहित आठ भर्तियों के उन आवेदकों को राहत दी है, जिन्होंने पूर्व में 2022 में इन्हीं पदों की भर्ती में आवेदन किया था. किन्हीं कारणों से नई भर्ती में उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल पेंडिंग बता रहा था. हाईकोर्ट ने इन सभी आवेदकों को राहत देते हुए 13 से 19 सितंबर के दौरान अपने आवेदन पत्रों को संशोधित करने का समय दिया है.

जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश गिर्राज मीणा व अन्य की नौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती से जुड़े अन्य आवेदकों को इस संबंध में अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है. याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2022 के लिए पहले भी आवेदन किया, लेकिन वह भर्ती रद्द कर दी गई. राज्य सरकार ने नए सिरे से जारी इस भर्ती में आवेदकों की पुरानी फीस को तो समायोजित किया है, लेकिन तकनीकी कारणों से उनके आवेदन पत्रों को भर्ती पोर्टल पर पेंडिंग ही बताया जा रहा है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: नर्सिंग ऑफिसर के प्रमोशन पर रोक, मांगा जवाब

इसके जवाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर व लेब टैक्नीशियन सहित आठ भर्तियों में ऐसी समस्या सामने आई है. इसलिए ऐसे आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों में संशोधन के लिए राज्य सरकार एक और मौका देगी. इसके लिए भर्ती पोर्टल को सात दिन के लिए वापस खोला जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों को अपडेट करने के लिए सात दिन का समय दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर सहित आठ भर्तियों के उन आवेदकों को राहत दी है, जिन्होंने पूर्व में 2022 में इन्हीं पदों की भर्ती में आवेदन किया था. किन्हीं कारणों से नई भर्ती में उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल पेंडिंग बता रहा था. हाईकोर्ट ने इन सभी आवेदकों को राहत देते हुए 13 से 19 सितंबर के दौरान अपने आवेदन पत्रों को संशोधित करने का समय दिया है.

जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश गिर्राज मीणा व अन्य की नौ याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती से जुड़े अन्य आवेदकों को इस संबंध में अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है. याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2022 के लिए पहले भी आवेदन किया, लेकिन वह भर्ती रद्द कर दी गई. राज्य सरकार ने नए सिरे से जारी इस भर्ती में आवेदकों की पुरानी फीस को तो समायोजित किया है, लेकिन तकनीकी कारणों से उनके आवेदन पत्रों को भर्ती पोर्टल पर पेंडिंग ही बताया जा रहा है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: नर्सिंग ऑफिसर के प्रमोशन पर रोक, मांगा जवाब

इसके जवाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूतिभूषण शर्मा ने कहा कि फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर व लेब टैक्नीशियन सहित आठ भर्तियों में ऐसी समस्या सामने आई है. इसलिए ऐसे आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों में संशोधन के लिए राज्य सरकार एक और मौका देगी. इसके लिए भर्ती पोर्टल को सात दिन के लिए वापस खोला जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों को अपडेट करने के लिए सात दिन का समय दिया है.

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