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अतिक्रमण हटाकर न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक बनाएं सौ फीट चौड़ी रोड- हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक 100 फीट चौड़ी रोड बनाने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  removing the encroachment
अतिक्रमण हटाकर न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक बनाएं सौ फीट चौड़ी रोड.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 16, 2023, 8:43 PM IST

Updated : Nov 16, 2023, 11:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए को निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह छह माह में यहां से अतिक्रमण हटाकर सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण करें. अदालत ने कहा कि जो लोग सड़क की सीमा में आ रहे हैं, उनका पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास किया जाए. एसीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीराम नगर विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश किया गया. जेडीए की ओर से कहा गया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली यह रोड 1850 मीटर लंबी है. रिकॉर्ड में इस सडक की चौडाई सौ मीटर है, जबकि करीब एक किलोमीटर के बाद शेष रोड पर 283 अतिक्रमण हैं. इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए इन्हें चिह्नित किया जा चुका है और अतिक्रमियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के चलते कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: जेडीए बताए, सेक्टर रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की

ऐसे में चार सप्ताह का समय दिया जाए. इस पर अदालत ने यहां से अतिक्रमण हटाकर छह माह में सौ फीट चौड़ी रोड निर्माण करने को कहा है. जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक सौ फीट रोड सेक्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में अनुमोदित है. वहीं, समीप की कॉलोनियों में जेडीए ने भूखंड धारकों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं, लेकिन इस पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण के कारण इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है. इसलिए सौ फीट चौड़ी रोड से अतिक्रमण हटवाकर इसका निर्माण जल्द किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए को निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह छह माह में यहां से अतिक्रमण हटाकर सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण करें. अदालत ने कहा कि जो लोग सड़क की सीमा में आ रहे हैं, उनका पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास किया जाए. एसीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीराम नगर विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश किया गया. जेडीए की ओर से कहा गया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली यह रोड 1850 मीटर लंबी है. रिकॉर्ड में इस सडक की चौडाई सौ मीटर है, जबकि करीब एक किलोमीटर के बाद शेष रोड पर 283 अतिक्रमण हैं. इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए इन्हें चिह्नित किया जा चुका है और अतिक्रमियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के चलते कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा रहा है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: जेडीए बताए, सेक्टर रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की

ऐसे में चार सप्ताह का समय दिया जाए. इस पर अदालत ने यहां से अतिक्रमण हटाकर छह माह में सौ फीट चौड़ी रोड निर्माण करने को कहा है. जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक सौ फीट रोड सेक्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में अनुमोदित है. वहीं, समीप की कॉलोनियों में जेडीए ने भूखंड धारकों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं, लेकिन इस पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण के कारण इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है. इसलिए सौ फीट चौड़ी रोड से अतिक्रमण हटवाकर इसका निर्माण जल्द किया जाए.

Last Updated : Nov 16, 2023, 11:38 PM IST
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