जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीओपीटी, प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2018 में दिव्यांगों को तय आरक्षण क्यों नहीं दिया गया. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति चौहान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2018 के तहत राज्य सेवा के 405 पदों के लिए भर्ती निकाली. दिव्यांगों को मिलने वाले चार फीसदी आरक्षण के तहत लो आई विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चार पद आरक्षित रखे जाने थे. इसके बावजूद केवल तीन पद आरक्षित रखे गए.
RAS भर्ती में दिव्यांगों को तय आरक्षण क्यों नहीं... - आरएएस भर्ती
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीओपीटी, प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2018 में दिव्यांगों को तय आरक्षण क्यों नहीं दिया गया. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति चौहान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2018 के तहत राज्य सेवा के 405 पदों के लिए भर्ती निकाली. दिव्यांगों को मिलने वाले चार फीसदी आरक्षण के तहत लो आई विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चार पद आरक्षित रखे जाने थे. इसके बावजूद केवल तीन पद आरक्षित रखे गए.
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीओपीटी, प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2018 में दिव्यांगों को तय आरक्षण क्यों नहीं दिया गया. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति चौहान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2018 के तहत राज्य सेवा के 405 पदों के लिए भर्ती निकाली. दिव्यांगों को मिलने वाले चार फीसदी आरक्षण के तहत लो आई विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चार पद आरक्षित रखे जाने थे. इसके बावजूद केवल तीन पद आरक्षित रखे गए.
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Conclusion: