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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश - राजस्थान,

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 में दस्तावेज से वंचित रही एक याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पद रिक्त होने पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश
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Published : Jun 18, 2019, 7:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही याचिकाकर्ता को पद रिक्त होने पर एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मीनू परिहार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती में भरतपुर जिले से आवेदन किया था. विभाग की ओर से कराए गए दस्तावेज सत्यापन में वह शामिल नहीं हो सकी. वहीं उससे कम अंक लाने वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है. जबकि भर्ती के कुछ पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद रिक्त होने पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्त देने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही याचिकाकर्ता को पद रिक्त होने पर एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मीनू परिहार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिए आदेश
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती में भरतपुर जिले से आवेदन किया था. विभाग की ओर से कराए गए दस्तावेज सत्यापन में वह शामिल नहीं हो सकी. वहीं उससे कम अंक लाने वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है. जबकि भर्ती के कुछ पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद रिक्त होने पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्त देने के आदेश दिए हैं.
Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रही याचिकाकर्ता को पद रिक्त होने पर एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मीनू परिहार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती में भरतपुर जिले से आवेदन किया था। विभाग की ओर से कराए गए दस्तावेज सत्यापन में वह शामिल नहीं हो सकी। वहीं उससे कम अंक लाने वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। जबकि भर्ती के कुछ पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद रिक्त होने पर याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्त देने के आदेश दिए हैं।


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