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High court instructions to JDA: आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित कर कार्रवाई करे जेडीए - rajasthan hindi news

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर (Rajasthan High court instructions to JDA) जेडीए को सख्त निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए.

High court instructions to JDA
राजस्थान हाई कोर्ट.
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Published : Jan 13, 2023, 3:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित कर रोकने की कार्रवाई करने को (Rajasthan High court instructions to JDA) कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छह सप्ताह में उन आवासीय इमारतों को चिह्नित करें, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. शुक्रवार को सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा और अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया.

याचिका में क्या कहा गया था जानिए: जनहित याचिका में कहा है कि सांगानेर स्टेडियम के पीछे जैम्स विहार कॉलोनी आवासीय इलाका है. इसके बावजूद यहां की कई इमारतों में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. जबकि जेडीए और नगर निगम के नियमों के तहत आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती है. अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियां संचालित होने के कारण यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है. इसके अलावा कई संदिग्ध लोग भी आते रहते हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर हो गया है.

पढ़ें: जेडीए अपीलीय अधिकरण का आदेश: जवाहर सर्किल पर बेशकीमती जमीन की नीलामी पर रोक

आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों: याचिकाकर्ता के वकील मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है. याचिका में अपील की गई है कि आवासीय क्षेत्र में होने वाली व्यावसायिक और औद्योगिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए और नगर निगम को संयुक्त रूप से समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के आदेश देते हुए जनहित याचिका का निस्तारण किया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित कर रोकने की कार्रवाई करने को (Rajasthan High court instructions to JDA) कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छह सप्ताह में उन आवासीय इमारतों को चिह्नित करें, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. शुक्रवार को सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा और अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया.

याचिका में क्या कहा गया था जानिए: जनहित याचिका में कहा है कि सांगानेर स्टेडियम के पीछे जैम्स विहार कॉलोनी आवासीय इलाका है. इसके बावजूद यहां की कई इमारतों में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. जबकि जेडीए और नगर निगम के नियमों के तहत आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती है. अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियां संचालित होने के कारण यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है. इसके अलावा कई संदिग्ध लोग भी आते रहते हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर हो गया है.

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आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों: याचिकाकर्ता के वकील मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है. याचिका में अपील की गई है कि आवासीय क्षेत्र में होने वाली व्यावसायिक और औद्योगिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए और नगर निगम को संयुक्त रूप से समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के आदेश देते हुए जनहित याचिका का निस्तारण किया.

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