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Rajasthan High Court: अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना बताए जेडीए, वरना जेडीसी रिकॉर्ड सहित हो हाजिर

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  High Court expressed displeasure
राजस्थान हाईकोर्ट .
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 7, 2023, 10:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली सौ फीट रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से अदालती आदेश की पालना में कार्य योजना पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि मामले में 16 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना पेश करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने आगामी सुनवाई पर जेडीए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राम नगर विकास समिति की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए से अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना मांगी. इस पर जेडीए की ओर से अंतिम मौका मांगते हुए कार्य योजना पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने जेडीए को 16 नवंबर तक का समय देते हुए कार्य योजना पेश नहीं करने पर जेडीसी को हाजिर होने को कहा है. अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक सौ फीट चौड़ी रोड है. यह रोड सेक्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में अनुमोदित है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: एसीएस पेश होकर बताएं क्यों नहीं की आदेश की पालना

वहीं, समीप की कॉलोनियों में जेडीए ने भूखंड धारकों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं. वहीं इस सौ फीट पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसके चलते रोड का विकास नहीं हो पा रहा है और यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है. इसे जनहित याचिका के जरिए विकास समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सौ फीट रोड से अतिक्रमण हटाने और रोड का निर्माण करवाने का आग्रह किया है. जिस पर अदालत ने जेडीए से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली सौ फीट रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से अदालती आदेश की पालना में कार्य योजना पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि मामले में 16 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना पेश करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने आगामी सुनवाई पर जेडीए आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राम नगर विकास समिति की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए से अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना मांगी. इस पर जेडीए की ओर से अंतिम मौका मांगते हुए कार्य योजना पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने जेडीए को 16 नवंबर तक का समय देते हुए कार्य योजना पेश नहीं करने पर जेडीसी को हाजिर होने को कहा है. अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक सौ फीट चौड़ी रोड है. यह रोड सेक्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में अनुमोदित है.

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वहीं, समीप की कॉलोनियों में जेडीए ने भूखंड धारकों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं. वहीं इस सौ फीट पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसके चलते रोड का विकास नहीं हो पा रहा है और यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है. इसे जनहित याचिका के जरिए विकास समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सौ फीट रोड से अतिक्रमण हटाने और रोड का निर्माण करवाने का आग्रह किया है. जिस पर अदालत ने जेडीए से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है.

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