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Rajasthan High Court: स्कूल व्याख्याता भर्ती के विवादित प्रश्नों पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित - स्कूल व्याख्याता भर्ती विवाद

Rajasthan High Court ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में पूछे गए विवादित सवालों से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Rajasthan High Court
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Published : Apr 14, 2023, 9:11 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में पूछे गए विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे चाहे तो अपनी लिखित बहस पेश कर सकते हैं.

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हेमराज व अन्य की याचिकाओं पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया और अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास व चित्रकला विषय के स्कूल व्याख्याता पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा में आयोग ने ऐसे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर कई पुस्तकों में अलग-अलग थे.

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ऐसे में आरपीएससी को पूर्व में कोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी से इन प्रश्नों की जांच करानी थी, लेकिन आयोग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन विशेषज्ञों से इन प्रश्नों की जांच कराई. इसके अलावा विशेषज्ञों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की. जिससे साबित है कि आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन ही नहीं किया. वहीं आरपीएससी की ओर से कहा गया कि मामले में विशेषज्ञ कमेटी से ही प्रश्नों की जांच कराई गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में पूछे गए विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे चाहे तो अपनी लिखित बहस पेश कर सकते हैं.

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हेमराज व अन्य की याचिकाओं पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया और अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास व चित्रकला विषय के स्कूल व्याख्याता पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा में आयोग ने ऐसे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर कई पुस्तकों में अलग-अलग थे.

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ऐसे में आरपीएससी को पूर्व में कोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में विशेषज्ञ कमेटी से इन प्रश्नों की जांच करानी थी, लेकिन आयोग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन विशेषज्ञों से इन प्रश्नों की जांच कराई. इसके अलावा विशेषज्ञों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की. जिससे साबित है कि आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन ही नहीं किया. वहीं आरपीएससी की ओर से कहा गया कि मामले में विशेषज्ञ कमेटी से ही प्रश्नों की जांच कराई गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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