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महात्मा गांधी स्कूल के शिक्षकों को रिलीव करने के आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महात्मा गांधी स्कूल के शिक्षकों को रिलीव करने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan Civil Services Appellate,  Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal
महात्मा गांधी स्कूल के शिक्षकों को रिलीव करने के आदेश.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 6, 2023, 9:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को नई महात्मा गांधी स्कूल में कार्य ग्रहण करने के लिए रिलीव करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश किशनदास स्वामी व अन्य की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर स्कूल आवंटित की गई है. ऐसे में उन्हें पदस्थापन के लिए रिलीव नहीं करना विधि सम्मत नहीं है.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी का साक्षात्कार के जरिए महात्मा गांधी स्कूल, नावां, डीडवाना में चयन हुआ था. इसके बाद वह इस स्कूल में पदस्थापित होकर अध्ययन करा रहा था. राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के नियमों के तहत महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापन के लिए आवेदन मांगे. जिसमें अपीलार्थियों ने आवेदन किया. इसके बाद विभाग की ओर से अपीलार्थियों की लिखित परीक्षा ली गई.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से मांगा जवाब

इस परीक्षा में अपीलार्थियों की ओर से अर्जित अंकों के आधार पर गत 2 अक्टूबर को उन्हें महात्मा गांधी स्कूल, जोशी मार्ग जयपुर पदस्थापन के लिए आवंटित की गई. अपील में कहा गया कि इस आदेश में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई कार्मिक पूर्व में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो उसे नई स्कूल के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाए. अपील में कहा गया कि इस शर्त के आधार पर अपीलार्थियों को रिलीव नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थियों को रिलीव करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को नई महात्मा गांधी स्कूल में कार्य ग्रहण करने के लिए रिलीव करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश किशनदास स्वामी व अन्य की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर स्कूल आवंटित की गई है. ऐसे में उन्हें पदस्थापन के लिए रिलीव नहीं करना विधि सम्मत नहीं है.

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी का साक्षात्कार के जरिए महात्मा गांधी स्कूल, नावां, डीडवाना में चयन हुआ था. इसके बाद वह इस स्कूल में पदस्थापित होकर अध्ययन करा रहा था. राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के नियमों के तहत महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापन के लिए आवेदन मांगे. जिसमें अपीलार्थियों ने आवेदन किया. इसके बाद विभाग की ओर से अपीलार्थियों की लिखित परीक्षा ली गई.

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इस परीक्षा में अपीलार्थियों की ओर से अर्जित अंकों के आधार पर गत 2 अक्टूबर को उन्हें महात्मा गांधी स्कूल, जोशी मार्ग जयपुर पदस्थापन के लिए आवंटित की गई. अपील में कहा गया कि इस आदेश में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई कार्मिक पूर्व में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो उसे नई स्कूल के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाए. अपील में कहा गया कि इस शर्त के आधार पर अपीलार्थियों को रिलीव नहीं किया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थियों को रिलीव करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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