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स्थापना समिति की सहमति बिना किए तबादलों पर रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जिला स्थापना समिति की (Ban on execution of transfer order) सहमति लिए बिना शिक्षकों का तबादला करने पर प्रारंभिक शिक्षा सचिव समेत अन्य से जवाब मांगा है.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal,  transfers without consent establishment committee
स्थापना समिति की सहमति बिना किए तबादलों पर रोक.
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Published : Nov 12, 2022, 8:36 PM IST

Updated : Nov 13, 2022, 12:04 AM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जिला स्थापना समिति की सहमति लिए बिना (transfers without consent establishment committee) शिक्षकों का तबादला करने पर प्रारंभिक शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. साथ ही अदालत ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश भूपेश कुमार वर्मा व अन्य की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी हैं. राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 को प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग के अधीन किया था. ऐसे में उन पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 2011 लागू होते हैं. इन नियमों के तहत कर्मचारियों का तबादला जिला स्थापना समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया जा सकता है.

पढ़ेंः राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रिक्त पदों का पुन: निर्धारण कर पदोन्नति के दिए आदेश

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत दिनों अपीलार्थियों का तबादला एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कर दिया. जबकि इससे पूर्व जिला स्थापना समिति की सहमति नहीं ली गई. ऐसे में नियम विरूद्ध किए तबादला आदेशों को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जिला स्थापना समिति की सहमति लिए बिना (transfers without consent establishment committee) शिक्षकों का तबादला करने पर प्रारंभिक शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. साथ ही अदालत ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश भूपेश कुमार वर्मा व अन्य की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी हैं. राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 को प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग के अधीन किया था. ऐसे में उन पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 2011 लागू होते हैं. इन नियमों के तहत कर्मचारियों का तबादला जिला स्थापना समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया जा सकता है.

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अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत दिनों अपीलार्थियों का तबादला एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कर दिया. जबकि इससे पूर्व जिला स्थापना समिति की सहमति नहीं ली गई. ऐसे में नियम विरूद्ध किए तबादला आदेशों को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Nov 13, 2022, 12:04 AM IST
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