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पीडब्ल्यूडी में अधिशासी अभियंता के पदों के लिए डीपीसी आयोजित करने पर रोक

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 29, 2023, 8:00 PM IST

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए की जा रही डीपीसी पर रोक लगा दी है.

Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal,  bans DPC for the posts of Executive Engineer
डीपीसी आयोजित करने पर रोक.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही डीपीसी को स्थगित कर दिया है. साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया है. अधिकरण ने यह आदेश लोकेश गुप्ता व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अधिकरण को बताया कि विभाग में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जा रही है. याचिकाकर्ता वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के आधार पर कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था. ऐसे में अपीलार्थियों के अनुभव की गणना एक अप्रैल 2008 से की जानी चाहिए थी. इस अवधि से अपीलार्थियों के अनुभव की गणना नहीं होने से उन्हें अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है.

पढ़ेंः अब कांस्टेबल से निरीक्षक पद तक डीपीसी के माध्यम से होगी पदोन्नति, नहीं देनी पड़ेगी लिखित परीक्षा

अपील में कहा गया कि प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति मार्च 2007 को जारी की गई थी. ऐसे में रिक्तियां भी मार्च 2007 से मानी जानी चाहिए थी और अपीलार्थियों का अनुभव अप्रैल 2008 से माना जाना चाहिए था. अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में विभाग को अभ्यावेदन भी दिया गया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिया कि रिक्तियां 27 मई 2008 को अपग्रेडेशन होकर उत्पन्न हुई हैं. ऐसे में अपीलार्थी का अनुभव 27 मई 2008 से गिना जा सकता है. वहीं विभाग की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी की पदोन्नति जून 2008 में हुई थी और पद भी मई 2008 में सृजित हुए थे. ऐसे में अपीलार्थी सहायक अभियंता पद का पन्द्रह साल का अनुभव नहीं रखते हैं. इसलिए उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही डीपीसी को स्थगित कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही डीपीसी को स्थगित कर दिया है. साथ ही अधिकरण ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया है. अधिकरण ने यह आदेश लोकेश गुप्ता व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अधिकरण को बताया कि विभाग में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जा रही है. याचिकाकर्ता वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के आधार पर कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था. ऐसे में अपीलार्थियों के अनुभव की गणना एक अप्रैल 2008 से की जानी चाहिए थी. इस अवधि से अपीलार्थियों के अनुभव की गणना नहीं होने से उन्हें अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है.

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अपील में कहा गया कि प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति मार्च 2007 को जारी की गई थी. ऐसे में रिक्तियां भी मार्च 2007 से मानी जानी चाहिए थी और अपीलार्थियों का अनुभव अप्रैल 2008 से माना जाना चाहिए था. अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में विभाग को अभ्यावेदन भी दिया गया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिया कि रिक्तियां 27 मई 2008 को अपग्रेडेशन होकर उत्पन्न हुई हैं. ऐसे में अपीलार्थी का अनुभव 27 मई 2008 से गिना जा सकता है. वहीं विभाग की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी की पदोन्नति जून 2008 में हुई थी और पद भी मई 2008 में सृजित हुए थे. ऐसे में अपीलार्थी सहायक अभियंता पद का पन्द्रह साल का अनुभव नहीं रखते हैं. इसलिए उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही डीपीसी को स्थगित कर दिया है.

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