श्रीगंगानगर: जवाहरनगर थाना क्षेत्र में गगन पथ पर बिहाणी चिल्ड्रन एकेडमी के नजदीक बैंक के सामने डेढ़ महीने पहले अवतार सिंह उर्फ लक्की पहलवान की सरेआम हत्या के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों से एक वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है.
जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि विगत 11 दिसंबर को अवतारसिंह उर्फ लक्की पहलवान की हत्या सरेआम हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने घटना में वांछित तीन आरोपियों हर्ष उर्फ बुग्गी (22) निवासी गली नंबर 3 गुरुनानक बस्ती, सुनील ऊर्फ टूंडा (23) निवासी गली नंबर 11 बापूनगर और विशाल उर्फ काकू चांवरिया (20) निवासी गली नंबर 11 बापूनगर को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस ने रामनिवास उर्फ रामू, यश गुप्ता, अनुराग उर्फ अन्नू तथा एक बाल अपचारी को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने तथा मृतक लक्की की रैकी करने आदि के आरोप में गिरफ्तार व निरुद्ध किया था.
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डेढ़ माह बाद पकड़ में आए आरोपी: आरोपी हर्ष, सुनील और विशाल को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए. ये आरोपी भी डेढ़ महीने बाद अब जाकर पकड़ में आए हैं. पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा रखी थी. हालांकि अभी तक लक्की की हत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है.
जमानत पर छूट कर आया था मृतक: पुलिस ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले ही मृतक अवतार सिंह उर्फ लक्की हत्या के प्रयास की एक घटना में जमानत पर रिहा होकर आया था. घटना वाले दिन वह अपने साले मनीष के साथ गगन पथ पर यूनियन बैंक में किसी काम से आया था. बैंक से बाहर निकलते ही आरोपियों ने उस पर लोहे की पाइपों, रोड तथा हथौड़े से हमला कर दिया. उसके हाथ-पैर बुरी तरह से तोड़ दिए थे. हमले के तीन दिन बाद लक्की की लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. मृतक लक्की पर भी कई मुकदमे दर्ज थे.
नए कानूनों के तहत स्कॉर्पियो जब्त की : पुलिस अधीक्षक यादव ने बताया कि इस स्कॉर्पियो का उपयोग लक्की पहलवान हत्याकांड में रेकी करने और घटना के बाद आरोपियों को फरार करने में किया गया था. जांच में पाया गया कि स्कॉर्पियो के मालिक बंटी नायक निवासी भगतसिंह कॉलोनी ने अपनी आय से अधिक भुगतान कर इस गाड़ी को खरीदा है. गाड़ी का इस्तेमाल राहुल कुंभा द्वारा आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा था. उसने यह अपने भाई बंटी के नाम से खरीदी थी. आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग किए जाने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के नवीन कानून की धारा 107 के तहत जब्त किया गया है. इस संबंध में अदालत में एक इस्तगासा भी पेश किया गया. यदि अदालत में पुलिस के ये तथ्य प्रमाणित पाए जाते हैं तो इस गाड़ी को नीलाम किया जा सकता है.