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आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव-प्रचार का शोर, ये हैं चुनाव आयोग के निर्देश - Rajasthan Election

राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम 6 बजे थम जाएगा. निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा.

Campaigning stopped in Rajasthan
चुनाव आयोग के प्रचार बंद करने के निर्देश
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 23, 2023, 8:17 AM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत गुरुवार शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर सम्पर्क कर सकेंगे. निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले प्रत्याशियों को प्रचार बंद करना होगा.

6 बजने के साथ प्रचार बंद : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को सायं 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.

Campaigning stopped in Rajasthan
शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर

ये रहेंगे दिशा निर्देश :

निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित न किए जाएं.
चलचित्र, टेलीविजन या अन्य साधित्रों की ओर से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाए.
कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा. कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी.
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है. सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता.
यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.

पढ़ें : पीएम मोदी ने अपने आपको पार्टी से बड़ा समझ लिया है, राजस्थान में गारंटी के दम पर कांग्रेस आएगी : बीआर पाटिल

25 को होगा मतदान : प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन की ओर से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं या वो जगह जहां बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चेकपोस्ट स्थापित करने आदि कार्रवाई शामिल हैं. बता दें कि 25 नवम्बर को प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा. 3 दिसंबर को मतगणना होगी.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत गुरुवार शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर सम्पर्क कर सकेंगे. निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले प्रत्याशियों को प्रचार बंद करना होगा.

6 बजने के साथ प्रचार बंद : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार थम जाएगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को सायं 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.

Campaigning stopped in Rajasthan
शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर

ये रहेंगे दिशा निर्देश :

निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित न किए जाएं.
चलचित्र, टेलीविजन या अन्य साधित्रों की ओर से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाए.
कोई संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा. कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी.
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है. सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता.
यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.

पढ़ें : पीएम मोदी ने अपने आपको पार्टी से बड़ा समझ लिया है, राजस्थान में गारंटी के दम पर कांग्रेस आएगी : बीआर पाटिल

25 को होगा मतदान : प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन की ओर से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं या वो जगह जहां बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चेकपोस्ट स्थापित करने आदि कार्रवाई शामिल हैं. बता दें कि 25 नवम्बर को प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा. 3 दिसंबर को मतगणना होगी.

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