जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 महानगर प्रथम ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को भाजपा सोशल मीडिया पर रावण की संज्ञा देने के मामले में परिवादी को 12 अक्टूबर को पेश होने को कहा है. अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह अदालत में पेश होकर परिवाद के समर्थन में अपनी साक्ष्य पेश करें. अदालत ने यह आदेश जसवंत गुर्जर की ओर से पेश परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. परिवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और आईटी सेल ने नेशनल हेड अमित मालवीय को आरोपी बनाया गया है.
परिवाद में अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करते हुए भाजपा ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट की है, जिसमें राहुल गांधी की सात सिर वाली फोटो के साथ ही नए युग का रावण बताया गया है. परिवाद में कहा गया कि इससे कांग्रेस पार्टी का भी अपमान हुआ है. इस ट्वीट से भ्रमित होकर परिवादी के परिचित लोगों ने उससे इन कथनों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह भी देश विरोधी पार्टी का सदस्य हैं? इस ट्वीट से परिवादी की मानहानि हुई है. ऐसे में परिवाद स्वीकार कर उसके बयान दर्ज किए जाएं और आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए.
ये है मामला : बता दें कि भाजपा की ओर से हाल ही में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की फोटो पोस्ट की गई है. इसमें उन्हें सात सिर वाला व्यक्ति दिखाते हुए रावण की संज्ञा दी गई है और 'A CONGRESS PARTY PRODUCTION' अंकित किया गया है.