जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों का सजा सुनाई है. अदालत ने चार दुष्कर्म मामले में दोषी चार लोगों को 20- 20 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा से भी दंडित किया गया है.
राजधानी में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दुष्कर्म की दो अलग- अलग मामलों में सुनवाई पूरी होने होने के बाद अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने पांच आरोपियों को दंडित किया है. जिनमें से चार दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 9 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया गया कि 11 मई 2014 को सांभर थाना इलाका निवासी पीड़िता स्कूल से वापस लौट रही थी. रास्ते में अभियुक्तों ने उसका अपहरण किया और बेहोशी की हालत में सुनसान इलाके में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. वहीं रात को अभियुक्त सुवालाल पीड़िता को वापस घर ले आया. इस पर पीड़िता के भाई की ओर से सांभर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
वहीं जयपुर शहर के अन्य दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 7 साल पुराना है. जिसमें दोषी को सजा से साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.