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जयपुर: दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 2 लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है.

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Published : May 24, 2019, 8:16 PM IST

जयपुर सत्र न्यायालय

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी का दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त गिरधारी गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 नवंबर 2015 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी. वहीं उसके पिता का साझेदार अभियुक्त भी खेत पर बकरियां चरा रहा था. यहां पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कुएं में गिरा कर हत्या कर दी. घटना के अगले दिन अभियुक्त ने कुएं में पीड़िता की चप्पल देखना बताकर गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और अंतिम संस्कार करवा दिया.

वहीं बाद में परिजनों के ध्यान में आया कि शव पर सलवार नहीं थी. इस पर अगले दिन कुएं में तलाश करने पर सलवार और चुन्नी बरामद हुई. वहीं नजदीक अभियुक्त का मोबाइल भी पड़ा मिला. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एक कुएं से मिला सलवार का एक पांव उल्टा था. वहीं अंतिम संस्कार की क्रियाओं में शामिल महिला गवाह ने शव के गुप्तांग पर चोट के निशान होना बताया था. घटना के बाद 15 नवंबर को सांभरलेक थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी का दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त गिरधारी गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 नवंबर 2015 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी. वहीं उसके पिता का साझेदार अभियुक्त भी खेत पर बकरियां चरा रहा था. यहां पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कुएं में गिरा कर हत्या कर दी. घटना के अगले दिन अभियुक्त ने कुएं में पीड़िता की चप्पल देखना बताकर गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और अंतिम संस्कार करवा दिया.

वहीं बाद में परिजनों के ध्यान में आया कि शव पर सलवार नहीं थी. इस पर अगले दिन कुएं में तलाश करने पर सलवार और चुन्नी बरामद हुई. वहीं नजदीक अभियुक्त का मोबाइल भी पड़ा मिला. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एक कुएं से मिला सलवार का एक पांव उल्टा था. वहीं अंतिम संस्कार की क्रियाओं में शामिल महिला गवाह ने शव के गुप्तांग पर चोट के निशान होना बताया था. घटना के बाद 15 नवंबर को सांभरलेक थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी का दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त गिरधारी गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ढाई लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 नवंबर 2015 को पीड़िता बकरियां चराने गई थी। वहीं उसके पिता का साझेदार अभियुक्त भी खेत पर बकरियां चरा रहा था। यहां पीड़िता को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कुएं में गिरा कर हत्या कर दी। घटना के अगले दिन अभियुक्त ने कुएं में पीड़िता की चप्पल देखना बताकर गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और अंतिम संस्कार करवा दिया। वहीं बाद में परिजनों के ध्यान में आया कि शव पर सलवार नहीं थी। इस पर अगले दिन कुएं में तलाश करने पर सलवार और चुन्नी बरामद हुई। वहीं नजदीक अभियुक्त का मोबाइल भी पड़ा मिला। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एक कुएं से मिला सलवार का एक पाँव उल्टा था। वहीं अंतिम संस्कार की क्रियाओं में शामिल महिला गवाह ने शव के गुप्तांग पर चोट के निशान होना बताए थे। घटना के बाद 15 नवंबर को सांभरलेक थाने में मामला दर्ज कराया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


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