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जयपुर में नाबालिग से देह शोषण करने वाले को 7 साल की सजा

जयपुर में पॉक्सो मामले के विशेष अदालत ने नाबालिग से देह शोषण मामले में दोषी पाए जाने पर पड़ोसी युवक को 7 साल करावास की सजा सुनाई है.

जयपुर सेशन कोर्ट.
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Published : Apr 25, 2019, 11:37 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने देह शोषण मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाया है. जिस पर कोर्ट ने उसे 7 साल कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

दरअसल, शहर में 1 जून 2013 के साथ एक नाबालिग के साथ देह शोषण का मामला समाने आया था. मामले में पीड़िता ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक गणेश राव पर आरोप लगया था. बता दें कि पीड़िता के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं. जब वे काम के सिलसिले में बाहर रहते थे तो युवक नाबालिक से छेड़छाड़ करता था. इस बीच उसकी हरकतें बढ़ने लगी. एक दिन उसने बालिका को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया. बाद में अभियुक्त ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब 1 साल तक उसका देह शोषण करता रहा. जिससे तंग आकर युवती ने 1 जून 2013 को पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी. इस पर पीड़िता के पिता ने थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले जांच में जुटी पुलिस ने कार्रवाई पूरी करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश की. जिस पर सुनवाई के दौरान पॉक्सो मामलों विशेष अदालत क्रम संख्या 4 ने आरोपी गणेश राव नाबालिग को ब्लैकमेल करने और 1 साल तक उसका देह शोषण करने का दोषी पाया. जिस पर कोर्ट ने उसे 7 साल कारावास की सजा और 10 हजार के रुपए से दण्डित किया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने देह शोषण मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाया है. जिस पर कोर्ट ने उसे 7 साल कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

दरअसल, शहर में 1 जून 2013 के साथ एक नाबालिग के साथ देह शोषण का मामला समाने आया था. मामले में पीड़िता ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक गणेश राव पर आरोप लगया था. बता दें कि पीड़िता के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं. जब वे काम के सिलसिले में बाहर रहते थे तो युवक नाबालिक से छेड़छाड़ करता था. इस बीच उसकी हरकतें बढ़ने लगी. एक दिन उसने बालिका को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया. बाद में अभियुक्त ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब 1 साल तक उसका देह शोषण करता रहा. जिससे तंग आकर युवती ने 1 जून 2013 को पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी. इस पर पीड़िता के पिता ने थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मामले जांच में जुटी पुलिस ने कार्रवाई पूरी करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश की. जिस पर सुनवाई के दौरान पॉक्सो मामलों विशेष अदालत क्रम संख्या 4 ने आरोपी गणेश राव नाबालिग को ब्लैकमेल करने और 1 साल तक उसका देह शोषण करने का दोषी पाया. जिस पर कोर्ट ने उसे 7 साल कारावास की सजा और 10 हजार के रुपए से दण्डित किया है.

Intro:जयपुर। शहर की पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम 4 ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसका 1 साल तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त पड़ोसी गणेश राव को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मुहाना निवासी अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। वहीं बाद में अभियुक्त ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब 1 साल तक उसका देह शोषण किया। आखिर में 1 जून 2013 को पीड़िता ने परेशान होकर प्रकरण की जानकारी अपने परिजनों को दी। इस पर पीड़िता के पिता ने थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


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