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Pocso court: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 9 साल की (life imprisonment to the accused) बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Pocso court sentenced life imprisonment,  Pocso court
दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद.
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Published : Jun 17, 2023, 8:23 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न सिर्फ नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. ऐसे में अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 मार्च 2015 को मृतक बच्ची के परिजनों ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले वह और उसकी पत्नी नौकरी पर गए थे. शाम को सात बजे जब पत्नी घर लौटी तो उनकी नौ साल की बेटी गायब मिली. उसका अभी तक सुराग नहीं लगा है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि उसे कोई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की. युवक ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त सूरज जाटव ने उससे एक लाश ठिकाने लगाने की बात कही थी, लेकिन उसने उसका साथ देने से मना कर दिया. इस पर पुलिस ने सूरज से पूछताछ की. वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर अमानीशाह नाले के पास मामा-भांजा की दरगाह के नजदीक बने खंडहर में बच्ची का हाथ-पांव बंधा शव बरामद किया. अभियुक्त ने दुष्कर्म के बाद घटना के खुलासे के डर से ब्लैड से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस पर अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न सिर्फ नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. ऐसे में अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 मार्च 2015 को मृतक बच्ची के परिजनों ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले वह और उसकी पत्नी नौकरी पर गए थे. शाम को सात बजे जब पत्नी घर लौटी तो उनकी नौ साल की बेटी गायब मिली. उसका अभी तक सुराग नहीं लगा है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि उसे कोई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की. युवक ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त सूरज जाटव ने उससे एक लाश ठिकाने लगाने की बात कही थी, लेकिन उसने उसका साथ देने से मना कर दिया. इस पर पुलिस ने सूरज से पूछताछ की. वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर अमानीशाह नाले के पास मामा-भांजा की दरगाह के नजदीक बने खंडहर में बच्ची का हाथ-पांव बंधा शव बरामद किया. अभियुक्त ने दुष्कर्म के बाद घटना के खुलासे के डर से ब्लैड से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस पर अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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