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POCSO Court Order : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

POCSO Court Order
पॉक्सो कोर्ट का आदेश
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Published : Jun 15, 2023, 8:18 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसको लेकर नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रकरण में नाबालिग विवाहिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह और अभियुक्त एक ही गांव के निवासी हैं. दो साल पहले वह अपने घर से खेत पर चारा लेने गई थी. इस दौरान अभियुक्त ने उसे खेत में अकेला देखकर दुष्कर्म किया. इसके बाद भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की. घटना के बाद परिजनों ने उसका विवाह कर दिया. ऐसे में वह पति के साथ जयपुर आकर रहने लग गई.

पढ़ें. पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

शादी के बाद भी किया दुष्कर्म : रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति 25 सितंबर, 2021 को गांव गया था. इस दौरान अभियुक्त अपने रिश्तेदारों के साथ उसके घर आया और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया और कानोता पुलिया के पास छोड़कर चला गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह बेगुनाह है और उसे प्रकरण में जबरन फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसको लेकर नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि प्रकरण में नाबालिग विवाहिता ने 4 अक्टूबर, 2021 को शिप्रापथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह और अभियुक्त एक ही गांव के निवासी हैं. दो साल पहले वह अपने घर से खेत पर चारा लेने गई थी. इस दौरान अभियुक्त ने उसे खेत में अकेला देखकर दुष्कर्म किया. इसके बाद भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की. घटना के बाद परिजनों ने उसका विवाह कर दिया. ऐसे में वह पति के साथ जयपुर आकर रहने लग गई.

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शादी के बाद भी किया दुष्कर्म : रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति 25 सितंबर, 2021 को गांव गया था. इस दौरान अभियुक्त अपने रिश्तेदारों के साथ उसके घर आया और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया और कानोता पुलिया के पास छोड़कर चला गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह बेगुनाह है और उसे प्रकरण में जबरन फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है.

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