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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने (POCSO court has sentenced the accused) नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है.

POCSO court has sentenced,  accused of molesting a minor
अभियुक्त को सुनाई 3 साल की सजा.
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Published : Jun 8, 2023, 9:04 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता से कई बार छेड़छाड़ की, बल्कि उसके ससुराल फोन कर पीड़िता व उसके पति के संबंधों में कड़वाहट पैदा की. इसके चलते पीड़िता को अपने पति का घर छोडने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की मुहाना थाने में कोर्ट के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहने वाला अभियुक्त उसे आए दिन धमकी देता था और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था. पन्द्रह जून, 2020 और उसके बाद कई बार जब पीड़िता छत पर जाती तो सीढ़ियों में अभियुक्त उससे छेड़छाड़ करता था. अभियुक्त ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को फोन कर पीड़िता के चरित्रहीन होने सहित अन्य बातें कही.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

जिसके कारण उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया. ऐसे में वह अपने पीहर में आकर रहने लगी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि पीड़िता की शादी से पहले भी अभियुक्त उससे छेड़खानी करता था. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया जा रहा है. उसने पीड़िता के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता से कई बार छेड़छाड़ की, बल्कि उसके ससुराल फोन कर पीड़िता व उसके पति के संबंधों में कड़वाहट पैदा की. इसके चलते पीड़िता को अपने पति का घर छोडने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की मुहाना थाने में कोर्ट के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहने वाला अभियुक्त उसे आए दिन धमकी देता था और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था. पन्द्रह जून, 2020 और उसके बाद कई बार जब पीड़िता छत पर जाती तो सीढ़ियों में अभियुक्त उससे छेड़छाड़ करता था. अभियुक्त ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को फोन कर पीड़िता के चरित्रहीन होने सहित अन्य बातें कही.

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जिसके कारण उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया. ऐसे में वह अपने पीहर में आकर रहने लगी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि पीड़िता की शादी से पहले भी अभियुक्त उससे छेड़खानी करता था. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया जा रहा है. उसने पीड़िता के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

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