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पानीपत फिल्म के निर्माता, निदेशक और लेखक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

पानीपत फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र को हनन करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम- 16 ने सदर थाना पुलिस को फिल्म के निर्माता सुनीता गोवारिकर, शेलतकर और निदेशक आशुतोष गोवारिकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Dec 21, 2019, 9:31 PM IST

Updated : Dec 21, 2019, 11:29 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम- 16 ने पानीपत फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र को हनन करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सदर थाना पुलिस को फिल्म के निर्माता सुनीता गोवारिकर, शेलतकर और निदेशक आशुतोष गोवारिकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने यह आदेश परिवादी दले सिंह की ओर से पेश परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, उनमें राजा सूरजमल को लालची छवि का दिखाया गया है. इसके अलावा मराठाओं की ओर से उन्हें भरतपुर में शरण देना भी बताया गया है.

पढ़ें- CAA पर धारीवाल का गीत के जरिए तंज, गुनगुनाया- चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और जो सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए

जबकि, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सूरजमल उदार व्यक्तित्व वाले थे और किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे. परिवाद में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

परिवाद में गुहार की गई है कि फिल्म निदेशक आशुतोष गोवारिकर, निर्माता सुनिता गोवारिकर और शेलतकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिल्म निर्माता, निदेशक और लेखक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम- 16 ने पानीपत फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र को हनन करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सदर थाना पुलिस को फिल्म के निर्माता सुनीता गोवारिकर, शेलतकर और निदेशक आशुतोष गोवारिकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने यह आदेश परिवादी दले सिंह की ओर से पेश परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, उनमें राजा सूरजमल को लालची छवि का दिखाया गया है. इसके अलावा मराठाओं की ओर से उन्हें भरतपुर में शरण देना भी बताया गया है.

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जबकि, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सूरजमल उदार व्यक्तित्व वाले थे और किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे. परिवाद में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

परिवाद में गुहार की गई है कि फिल्म निदेशक आशुतोष गोवारिकर, निर्माता सुनिता गोवारिकर और शेलतकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिल्म निर्माता, निदेशक और लेखक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-16 ने पानीपत फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र को हनन करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में सदर थाना पुलिस को फिल्म के निर्माता सुनीता गोवारिकर, शेलतकर और निदेशक आशुतोष गोवारिकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश परिवादी दलेसिंह की ओर से पेश परिवाद पर दिए।Body:परिवाद में कहा गया कि फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, उनमें राजा सूरजमल को लालची छवि का दिखाया गया है। इसके अलावा मराठाओं की ओर से उन्हें भरतपुर में शरण देना भी बताया गया है। जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सूरजमल उदार व्यक्तित्व वाले थे और किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। परिवाद में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवाद में गुहार की गई है कि फिल्म निदेशक आशुतोष गोवारिकर, निर्माता सुनिता गोवारिकर और शेलतकर सहित लेखक अशोक चक्रधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिल्म निर्माता, निदेशक और लेखक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
Last Updated : Dec 21, 2019, 11:29 PM IST
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