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नगर निगम ने रेस्टोरेंट को फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए...सुबह लगी थी आग

राजधानी के टोंक रोड पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. जिसके बाद निगम की ओर से नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के तहत 7 दिन का नोटिस दिया गया है. जिसमें रेस्टोरेंट में अग्निशमन उपकरण लगाए जाने और निगम से फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

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Published : Sep 20, 2019, 9:02 PM IST

फायर एनओसी नोटिस जारी, fire noc notice issued

जयपुर. राजधानी के टोंक रोड पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. जहां 4 मंजिला बिल्डिंग की रूफटॉप पर चल रहे काफ्का रेस्टोरेंट में हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. लेकिन यहां एक बार फिर लापरवाही की कई परतें खुलती हुई नजर आई.

नगर निगम ने रेस्टोरेंट को जारी किया नोटिस

एक तरफ शहर में रूफटॉप रेस्टोरेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है. वहीं वर्तमान में 66 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित है. जिनके पास फायर एनओसी मौजूद नहीं है. काफ्का रेस्टोरेंट के पास भी किसी तरह की फायर एनओसी नहीं है. जिसे लेकर निगम की ओर से खानापूर्ति करते हुए नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के तहत 7 दिन का नोटिस दिया गया है. जिसमें रेस्टोरेंट में अग्निशमन उपकरण लगाए जाने और निगम से फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढे़ं- जयपुर में एक निजी रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी

साथ ही ऐसा नहीं होने पर रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई है. इस संबंध में फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया की घटना की जानकारी मिलने पर चार दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. साथ ही रेस्टोरेंट संचालक को 7 दिन का नोटिस देकर फायर एनओसी के लिए अप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर. राजधानी के टोंक रोड पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. जहां 4 मंजिला बिल्डिंग की रूफटॉप पर चल रहे काफ्का रेस्टोरेंट में हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. लेकिन यहां एक बार फिर लापरवाही की कई परतें खुलती हुई नजर आई.

नगर निगम ने रेस्टोरेंट को जारी किया नोटिस

एक तरफ शहर में रूफटॉप रेस्टोरेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है. वहीं वर्तमान में 66 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित है. जिनके पास फायर एनओसी मौजूद नहीं है. काफ्का रेस्टोरेंट के पास भी किसी तरह की फायर एनओसी नहीं है. जिसे लेकर निगम की ओर से खानापूर्ति करते हुए नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के तहत 7 दिन का नोटिस दिया गया है. जिसमें रेस्टोरेंट में अग्निशमन उपकरण लगाए जाने और निगम से फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

पढे़ं- जयपुर में एक निजी रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी

साथ ही ऐसा नहीं होने पर रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई है. इस संबंध में फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया की घटना की जानकारी मिलने पर चार दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. साथ ही रेस्टोरेंट संचालक को 7 दिन का नोटिस देकर फायर एनओसी के लिए अप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

Intro:जयपुर - जयपुर में अवैध रूप से चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसी का ही नतीजा रहा कि आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। टोंक रोड पर स्थित काफ्का रेस्टोरेंट में सुबह भीषण आग लगने से एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट ने स्वायत्त शासन विभाग से लेकर निगम प्रशासन तक कई सवाल खड़े किए।


Body:राजधानी के टोंक रोड पर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। 4 मंजिला बिल्डिंग की रूफटॉप पर चल रहे काफ्का रेस्टोरेंट में हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन यहां एक बार फिर लापरवाही की कई परतें खुलती हुई नजर आई। एक तरफ शहर में रूफटॉप रेस्टोरेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं वर्तमान में 66 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित है। जिनके पास फायर एनओसी मौजूद नहीं है। काफ्का रेस्टोरेंट के पास भी किसी तरह की फायर एनओसी नहीं है। जिसे लेकर निगम की ओर से खानापूर्ति करते हुए नगरपालिका अधिनियम की धारा 194 के तहत 7 दिन का नोटिस दिया गया है। जिसमें रेस्टोरेंट में अग्निशमन उपकरण लगाए जाने और निगम से फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा नहीं होने पर रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया की घटना की जानकारी मिलने पर चार दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और रेस्टोरेंट संचालक को 7 दिन का नोटिस देकर फायर एनओसी के लिए अप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
बाईट - आभा बेनीवाल, उपायुक्त फायर


Conclusion:हालांकि ये बात तय है कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को अवैध घोषित किया हुआ है। ऐसे में यदि इस रेस्टोरेंट संचालक की ओर से फायर एनओसी के लिए अप्लाई भी किया जाता है तो भी निगम प्रशासन की ओर से फायर एनओसी नहीं दी जा सकेगी। तो फिर इस औपचारिकता को क्या नाम दिया जाए।
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