ETV Bharat / state

निकाय प्रमुखों का एक साल के अंदर दूसरी मर्तबा बढ़ाया गया मासिक भत्ता, मेयर को अब मिलेंगे 27600 रुपये

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के प्रमुखों के मासिक भत्ते में एक साल के अंदर दूसरी मर्तबा बढ़ोतरी की है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया है.

Gehlot Government Big Decision
गहलोत सरकार का बड़ा फैसला
author img

By

Published : Mar 28, 2023, 9:17 PM IST

जयपुर. बीते साल 11 मई को नगरीय निकायों के पार्षदों का मासिक भत्ता बढ़ाया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने 27 मई को निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता भी 20% बढ़ाने की अधिसूचना जारी की, जिससे नगर पालिका के चेयरमैन का मासिक भत्ता बढ़कर 9 हजार, नगर परिषद सभापति का 14 हजार और नगर निगम महापौर का मासिक भत्ता बढ़कर 24 हजार हो गया था. लेकिन अब राज्य सरकार ने एक साल के अंदर ही एक और अधिसूचना जारी करते हुए निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता 20% और बढ़ा दिया है. विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरीय निकायों के प्रमुखों का मासिक भत्ता बढ़ाया है. नया मासिक भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.

आपको बता दें कि प्रदेश की शहरी सरकारों के जनप्रतिनिधियों की ओर से मानदेय बढ़ाने की हमेशा से मांग रही है. इसे लेकर बीते वर्ष विभाग की ओर से यूडीएच मंत्री को प्रस्ताव भी भेजा गया था. जिसके तहत मोबाइल, वाहन, स्टेशनरी भत्ते के अलावा बोर्ड बैठक के पारिश्रमिक बढ़ोतरी की जरूरत बताई गई थी.

Rajasthan Nikaye Pramukh Monthly Allowance
नया मासिक भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा

पढे़ं : New MLA flats: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया विधायक आवास का दौरा, डिजाइन और गुणवत्ता आई पसंद

हालांकि, उस वक्त नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. लेकिन फिर मई 2022 में इस पर संज्ञान लेते हुए पहले पार्षदों का और फिर निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता 20% बढ़ाया गया, लेकिन निकाय प्रमुखों का दोबारा 20% मासिक भत्ता बढ़ाए जाने को राज्य सरकार का चुनावी फैसला माना जा रहा है. जिसके तहत अब नगर निगम के महापौर को 27600 रुपये, नगर परिषद के सभापति को 16560 रुपये और नगर पालिका के चेयरमैन को 10350 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा.

जयपुर. बीते साल 11 मई को नगरीय निकायों के पार्षदों का मासिक भत्ता बढ़ाया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने 27 मई को निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता भी 20% बढ़ाने की अधिसूचना जारी की, जिससे नगर पालिका के चेयरमैन का मासिक भत्ता बढ़कर 9 हजार, नगर परिषद सभापति का 14 हजार और नगर निगम महापौर का मासिक भत्ता बढ़कर 24 हजार हो गया था. लेकिन अब राज्य सरकार ने एक साल के अंदर ही एक और अधिसूचना जारी करते हुए निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता 20% और बढ़ा दिया है. विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरीय निकायों के प्रमुखों का मासिक भत्ता बढ़ाया है. नया मासिक भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.

आपको बता दें कि प्रदेश की शहरी सरकारों के जनप्रतिनिधियों की ओर से मानदेय बढ़ाने की हमेशा से मांग रही है. इसे लेकर बीते वर्ष विभाग की ओर से यूडीएच मंत्री को प्रस्ताव भी भेजा गया था. जिसके तहत मोबाइल, वाहन, स्टेशनरी भत्ते के अलावा बोर्ड बैठक के पारिश्रमिक बढ़ोतरी की जरूरत बताई गई थी.

Rajasthan Nikaye Pramukh Monthly Allowance
नया मासिक भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा

पढे़ं : New MLA flats: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया विधायक आवास का दौरा, डिजाइन और गुणवत्ता आई पसंद

हालांकि, उस वक्त नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. लेकिन फिर मई 2022 में इस पर संज्ञान लेते हुए पहले पार्षदों का और फिर निकाय प्रमुखों का मासिक भत्ता 20% बढ़ाया गया, लेकिन निकाय प्रमुखों का दोबारा 20% मासिक भत्ता बढ़ाए जाने को राज्य सरकार का चुनावी फैसला माना जा रहा है. जिसके तहत अब नगर निगम के महापौर को 27600 रुपये, नगर परिषद के सभापति को 16560 रुपये और नगर पालिका के चेयरमैन को 10350 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.