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लोकसभा चुनाव 2019: प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों के लिए नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र लाना अनिवार्य

जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है. अब कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा.

पहचान पत्र साथ लाना कार्मिकों के लिए अनिवार्य
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Published : Mar 23, 2019, 9:36 AM IST

जयपुर. जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है.अब कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा. डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने यह जानकारी दी है. साथ ही कार्यग्रहण नहीं करने के कारण एक अध्यापक को भी हवामहल ईआरओ ने निलंबित कर दिया है. डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 में नियुक्त कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ में लेकर आए. दूसरी ओर जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने यह साफ कर दिया है की चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा.

पहचान पत्र साथ लाना कार्मिकों के लिए अनिवार्य

इसी क्रम में एक अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हवा महल ने निर्वाचन विभाग राजस्थान के आदेशों की अनुपालना में अध्यापक को निलंबित किया है. अध्यापक ने निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं किया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा डालने और निर्वाचन आयोग की अवहेलना करने को गंभीरता से लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 3 ग के अंतर्गत आमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. अध्यापक अनिल वर्मा का निलंबन काल में मुख्यालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हवा महल का कमरा नंबर 147 रहेगा.

जयपुर. जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है.अब कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा. डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने यह जानकारी दी है. साथ ही कार्यग्रहण नहीं करने के कारण एक अध्यापक को भी हवामहल ईआरओ ने निलंबित कर दिया है. डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 में नियुक्त कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ में लेकर आए. दूसरी ओर जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने यह साफ कर दिया है की चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा.

पहचान पत्र साथ लाना कार्मिकों के लिए अनिवार्य

इसी क्रम में एक अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हवा महल ने निर्वाचन विभाग राजस्थान के आदेशों की अनुपालना में अध्यापक को निलंबित किया है. अध्यापक ने निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं किया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा डालने और निर्वाचन आयोग की अवहेलना करने को गंभीरता से लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 3 ग के अंतर्गत आमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया. अध्यापक अनिल वर्मा का निलंबन काल में मुख्यालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हवा महल का कमरा नंबर 147 रहेगा.

Intro:जयपुर। जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने यह जानकारी दी है। साथ ही कार्यग्रहण नहीं करने के कारण एक अध्यापक को भी हवामहल ईआरओ ने निलंबित कर दिया है।


Body:डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव कुमार पांडे ने बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 में नियुक्त कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान नियुक्ति आदेश और पहचान पत्र साथ में लेकर आए।
दूसरी ओर जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने यह साफ कर दिया है की चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही को वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी क्रम में एक अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हवा महल ने निर्वाचन विभाग राजस्थान के आदेशों की अनुपालना में अध्यापक को निलंबित किया है। अध्यापक ने निर्धारित समय सीमा में कार्य ग्रहण नहीं किया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और निर्वाचन आयोग की अवहेलना करने को गंभीरता से लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 3 ग के अंतर्गत आमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक अनिल वर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।


Conclusion:अध्यापक अनिल वर्मा का निलंबन काल में मुख्यालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हवा महल का कमरा नंबर 147 रहेगा।
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