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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास...एक लाख का जुर्माना - crime news

जयपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर की खबर, Special court of poxo cases
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Published : Sep 21, 2019, 8:45 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

पढ़ें- स्पेशल रिपोर्टः भामाशाह हो या आयुष्मान योजना...गरीब का मरना तो तब भी था...अब भी है

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता की सौतेली मां का रिश्ते में मामा लगता है. पीड़िता 20 दिसंबर 2014 को बासबदनपुरा स्थित घर से बिना बताए चली गई. लावारिस घूमते देख बाल कल्याण समिति ने उसे 21 दिसंबर को बालिका गृह में दाखिल कराया.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जहां बालिका गृह की अध्यक्ष को पीड़िता ने 30 सितंबर 2015 को जानकारी दी कि अभियुक्त ने उसके साथ घर पर दुष्कर्म किया था. बालिका गृह की अधीक्षक की ओर से गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता की सौतेली मां का रिश्ते में मामा लगता है. पीड़िता 20 दिसंबर 2014 को बासबदनपुरा स्थित घर से बिना बताए चली गई. लावारिस घूमते देख बाल कल्याण समिति ने उसे 21 दिसंबर को बालिका गृह में दाखिल कराया.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जहां बालिका गृह की अध्यक्ष को पीड़िता ने 30 सितंबर 2015 को जानकारी दी कि अभियुक्त ने उसके साथ घर पर दुष्कर्म किया था. बालिका गृह की अधीक्षक की ओर से गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए।
Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त नाबालिग पीडिता की सौतेली मां का का रिश्ते मामा लगता है। पीडिता 20 दिसंबर 2014 को बासबदनपुरा स्थित घर से बिना बताए चली गई। लावारिस घूमते देख बाल कल्याण समिति ने उसे 21 दिसंबर को बालिका गृह में दाखिल कराया। जहां बालिका गृह की अध्यक्ष को पीडिता ने 30 सितंबर 2015 को जानकारी दी कि अभियुक्त ने उसके साथ घर पर दुष्कर्म किया था। बालिका गृह की अधीक्षक की ओर से गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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