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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास...1.15 लाख का जुर्माना - अभियुक्त विनोद खटीक

जयपुर में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. वहीं पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर की खबर, Kidnapping of a minor
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Published : Sep 18, 2019, 8:17 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी पकड़ा गया

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2014 को दशहरे की रात पूर्व परिचित अभियुक्त पीड़िता के घर आया और उसे जबरन साथ ले जाने लगा. वहीं पीडिता की मां के बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की. घटना को लेकर पीडिता की मां की ओर से 2 अप्रैल 2015 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

पढ़ें- डिजिटल युग में बाजार से लेकर रोजगार तक बढ़ा है हिंदी का महत्व

जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई 2015 को अभियुक्त को उदयपुर से गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने कई महिनों तक पीडिता के साथ दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी पकड़ा गया

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2014 को दशहरे की रात पूर्व परिचित अभियुक्त पीड़िता के घर आया और उसे जबरन साथ ले जाने लगा. वहीं पीडिता की मां के बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की. घटना को लेकर पीडिता की मां की ओर से 2 अप्रैल 2015 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

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जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई 2015 को अभियुक्त को उदयपुर से गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने कई महिनों तक पीडिता के साथ दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद खटीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2014 को दशहरे की रात पूर्व परिचित अभियुक्त पीडिता के घर आया और उसे जबरन साथ ले जाने लगा। पीडिता की मां के बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना को लेकर पीडिता की मां की ओर से 2 अप्रैल 2015 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मई 2015 को अभियुक्त को उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने कई महिनों तक पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। Conclusion:
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