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Kanhaiyalal Murder first anniversary : कन्हैयालाल हत्याकांड का आज एक साल बीता, आतंकियों पर अभी तक नहीं हुए आरोप तय - Rajasthan Kanhaiyalal murder news update

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का आज एक साल पूरा हो गया परंतु केस की प्रगति काफी धीमी है. जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

कन्हैयालाल
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Published : Jun 28, 2023, 7:01 AM IST

Updated : Jun 28, 2023, 8:14 AM IST

जयपुर. उदयपुर के मालदास स्ट्रीट बाजार में टेलर कन्हैयालाल की हत्या को आज पूरा 1 साल बीत चुका है. पिछले वर्ष 28 जून को कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से गला काट कर हत्या कर दी गई थी. एक साल बीतने के बाद भी एनआईए कोर्ट में अब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की एक तरह से विधिवत शुरुआत ही नहीं हो पाई है. फिलहाल मामले में लगे चार्ज बहस(आरोप पर बहस) की जानी है. मुकदमे की सुस्त चाल को देखकर लगता है कि कन्हैयालाल के परिजनों को इंसाफ के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

मामले में दोनों पक्षों की ओर से चार्ज बहस सुनने के बाद कोर्ट आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने पर निर्णय करेगी. उसके बाद से ही पहले अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे. उसके बाद बचाव पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा.

गौर है कि एनआईए ने इस मामले में दिसंबर 2022 में 2 पाक निवासियों सलमान और अबू इब्राहिम (दोनों फरार) के साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद सिराज सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों और आपराधिक षड्यंत्र सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व आयुध अधिनियम के तहत चालान पेश किया था. चालान में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 449, 302, 307 व 324(34), 153ए, 153बी, 295ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों का आरोप लगाया था. चालान में एनआईए ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं.

पढ़ें Kanhaiyalal first Death Anniversary: कन्हैयालाल हत्याकांड को एक साल बीता, विसर्जित नहीं हुई अस्थियां, न्याय के इंतजार में परिवार

यह हैं आरोपी : इस हत्याकांड में पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम, गौस मोहम्मद, मोहम्मद रियाज, मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं.

यह है मामला : मामले के अनुसार कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर बाकी सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

कौन था कन्हैयालाल : बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी. जिसके चलते नूपुर को बीजेपी से निष्कासित भी कर दिया गया था. टेलर कन्हैयालाल ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी. इसके बाद से ही वह निशाने पर आ गया था. पुलिस ने विवादित टिप्पणी को पोस्ट करने पर कन्हैयालाल को गिरफ्तार भी किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. इसके बाद कन्हैयालाल ने थाने में लिखित शिकायत देकर जान से मारने की धमकियां मिलने की बात कही थी. उसके बाद 28 जून 2022 को उसकी हत्या कर दी गई.

जयपुर. उदयपुर के मालदास स्ट्रीट बाजार में टेलर कन्हैयालाल की हत्या को आज पूरा 1 साल बीत चुका है. पिछले वर्ष 28 जून को कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से गला काट कर हत्या कर दी गई थी. एक साल बीतने के बाद भी एनआईए कोर्ट में अब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की एक तरह से विधिवत शुरुआत ही नहीं हो पाई है. फिलहाल मामले में लगे चार्ज बहस(आरोप पर बहस) की जानी है. मुकदमे की सुस्त चाल को देखकर लगता है कि कन्हैयालाल के परिजनों को इंसाफ के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

मामले में दोनों पक्षों की ओर से चार्ज बहस सुनने के बाद कोर्ट आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने पर निर्णय करेगी. उसके बाद से ही पहले अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कराए जाएंगे. उसके बाद बचाव पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा.

गौर है कि एनआईए ने इस मामले में दिसंबर 2022 में 2 पाक निवासियों सलमान और अबू इब्राहिम (दोनों फरार) के साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद सिराज सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों और आपराधिक षड्यंत्र सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व आयुध अधिनियम के तहत चालान पेश किया था. चालान में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 449, 302, 307 व 324(34), 153ए, 153बी, 295ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों का आरोप लगाया था. चालान में एनआईए ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं.

पढ़ें Kanhaiyalal first Death Anniversary: कन्हैयालाल हत्याकांड को एक साल बीता, विसर्जित नहीं हुई अस्थियां, न्याय के इंतजार में परिवार

यह हैं आरोपी : इस हत्याकांड में पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम, गौस मोहम्मद, मोहम्मद रियाज, मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं.

यह है मामला : मामले के अनुसार कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर बाकी सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

कौन था कन्हैयालाल : बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी. जिसके चलते नूपुर को बीजेपी से निष्कासित भी कर दिया गया था. टेलर कन्हैयालाल ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी. इसके बाद से ही वह निशाने पर आ गया था. पुलिस ने विवादित टिप्पणी को पोस्ट करने पर कन्हैयालाल को गिरफ्तार भी किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. इसके बाद कन्हैयालाल ने थाने में लिखित शिकायत देकर जान से मारने की धमकियां मिलने की बात कही थी. उसके बाद 28 जून 2022 को उसकी हत्या कर दी गई.

Last Updated : Jun 28, 2023, 8:14 AM IST
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