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Kanhaiya Lal Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत पर बहस पूरी

Udaipur Murder Case, एनआईए मामलों की विशेष अदालत में उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद और फरहाद शेख की जमानत अर्जियों पर गुरुवार को बहस पूरी हो गई. अदालत दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. वहीं, इस मामले में चार्ज बहस पर भी सुनवाई होगी.

Jaipur District Court
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 24, 2023, 9:35 PM IST

जयपुर. कन्हैयालाल हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत पर बहस पूरी हो गई है. आरोपी जावेद की ओर से अधिवक्ता मिनहाज उल हक ने कहा कि प्रार्थी मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलग्नता पाई गई हो. उसने सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली थी, इसलिए उसे जमानत दी जाए.

वहीं, फरहाद शेख की ओर से भी उसे जमानत देने का आग्रह किया. जवाब में एनआईए के अधिवक्ता टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला बनना पाया गया है और वे भी कन्हैयालाल के हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे हैं. इसलिए कोर्ट उनकी जमानत अर्जी खारिज करे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार को देना तय किया है.

पढ़ें : Kanhaiya Lal Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ 24 अगस्त को होगी चार्ज बहस

गौरतलब है कि एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी और पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इसमें एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे.

कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. वहीं, बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई.

जयपुर. कन्हैयालाल हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत पर बहस पूरी हो गई है. आरोपी जावेद की ओर से अधिवक्ता मिनहाज उल हक ने कहा कि प्रार्थी मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलग्नता पाई गई हो. उसने सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली थी, इसलिए उसे जमानत दी जाए.

वहीं, फरहाद शेख की ओर से भी उसे जमानत देने का आग्रह किया. जवाब में एनआईए के अधिवक्ता टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला बनना पाया गया है और वे भी कन्हैयालाल के हत्याकांड के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे हैं. इसलिए कोर्ट उनकी जमानत अर्जी खारिज करे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला शुक्रवार को देना तय किया है.

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गौरतलब है कि एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी और पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इसमें एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे.

कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. वहीं, बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई.

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