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जयपुर: बाल वाहिनी संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने बनाए नियम

जयपुर में परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी संचालन के लिए कायदे तो लंबे चौड़े बना दिए लेकिन इनका पालन होगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी.वहीं बाल वाहिनी को लेकर कई नियम कायदे बनाए गए हैं.

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Published : Sep 1, 2019, 1:52 PM IST

जयपुर. प्रदेश में बाल वाहिनी के संचालन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग अपने नियम तो बना रखे है. परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी संचालन के लिए कायदे तो लंबे चौड़े बना दिए, लेकिन क्या इनकी पालना की जा रही है या नहीं यह तो देखने वाली बात है. बल वाहिनी को लेकर यह है नियम कायदे, पढ़िए.

ये है स्कूल बस नियम

1. स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होने के साथ बस पर आगे व पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना.

2. बस, कैब, ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए ताकि आपात स्थिति में और बालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके.

3. बस के अंदर ड्राइवर का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, वाहन स्थाई का नाम व मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन यातायात पुलिस व परिवहन विभाग हेल्पलाइन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाएगा. ड्राइवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जाएगा.

4. बस चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो और उसके पास कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो.

5. बाल वाहिनी में बैठने की क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डेढ़ गुना से अधिक नहीं हो.

बाल वाहिनी संचालन को लेकर क्या कहते है नियम

पढे़ं- रामदेव मेले में जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए परिवाहन विभाग ने लगाए परावर्तक

6. ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के लिए बाई और लोहे की जाली लगाकर बंद किया जाएगा.

7. स्कूल बस में आपात की स्थिति में छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता बॉक्स (फर्स्ट एड) और अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं.

8. वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होनी चाहिए.

9. बस में चालक अनिवार्य रूप से नियम अनुसार सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाए.

10. ऑटो में ड्राइवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा.

पढ़ें- जोधपुर: चतुर्थी के दिन इस गणेश मंदिर में लगेगा 71 हजार लड्डूओं का भोग

11. स्कूल बस में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा.

12. बाल वाहिनी वाहन चालक, कंडक्टर नियम अनुसार खाकी वर्दी पहनेंगे.

13. स्कूल बस में जीपीएस लगे होने चाहिए जिसकी लॉगइन नंबर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी.

14. वाहन चालक लाल बत्ती का उल्लंघन करेगा, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ तो उसे हटाया जाएगा.

15. बस में छात्रों को उतारने व चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा.

जयपुर. प्रदेश में बाल वाहिनी के संचालन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग अपने नियम तो बना रखे है. परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी संचालन के लिए कायदे तो लंबे चौड़े बना दिए, लेकिन क्या इनकी पालना की जा रही है या नहीं यह तो देखने वाली बात है. बल वाहिनी को लेकर यह है नियम कायदे, पढ़िए.

ये है स्कूल बस नियम

1. स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होने के साथ बस पर आगे व पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना.

2. बस, कैब, ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए ताकि आपात स्थिति में और बालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके.

3. बस के अंदर ड्राइवर का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, वाहन स्थाई का नाम व मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन यातायात पुलिस व परिवहन विभाग हेल्पलाइन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाएगा. ड्राइवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जाएगा.

4. बस चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो और उसके पास कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो.

5. बाल वाहिनी में बैठने की क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डेढ़ गुना से अधिक नहीं हो.

बाल वाहिनी संचालन को लेकर क्या कहते है नियम

पढे़ं- रामदेव मेले में जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए परिवाहन विभाग ने लगाए परावर्तक

6. ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के लिए बाई और लोहे की जाली लगाकर बंद किया जाएगा.

7. स्कूल बस में आपात की स्थिति में छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता बॉक्स (फर्स्ट एड) और अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं.

8. वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होनी चाहिए.

9. बस में चालक अनिवार्य रूप से नियम अनुसार सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाए.

10. ऑटो में ड्राइवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा.

पढ़ें- जोधपुर: चतुर्थी के दिन इस गणेश मंदिर में लगेगा 71 हजार लड्डूओं का भोग

11. स्कूल बस में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा.

12. बाल वाहिनी वाहन चालक, कंडक्टर नियम अनुसार खाकी वर्दी पहनेंगे.

13. स्कूल बस में जीपीएस लगे होने चाहिए जिसकी लॉगइन नंबर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी.

14. वाहन चालक लाल बत्ती का उल्लंघन करेगा, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ तो उसे हटाया जाएगा.

15. बस में छात्रों को उतारने व चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा.

Intro:जयपुर- प्रदेश में बाल वाहिनी के संचालन व स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग अपने नियम तो बना रखे है। परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी संचालन के लिए कायदे तो लंबे चौड़े बना दिए लेकिन क्या इनकी पालना की जा रही है या नहीं यह तो देखने वाली बात है। बल वाहिनी को लेकर क्या कहते है नियम कायदे, पढ़िए।


ये है स्कूल बस नियम

1. स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होने के साथ बस पर आगे व पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना।

2. बस, कैब, ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए ताकि आपात स्थिति में और बालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके।

3. बस के अंदर ड्राइवर का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, वाहन स्थाई का नाम व मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन यातायात पुलिस व परिवहन विभाग हेल्पलाइन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाएगा। ड्राइवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जाएगा।


Body:4. बस चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो और उसके पास कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

5. बाल वाहिनी में बैठने की क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डेढ़ गुना से अधिक नहीं हो

6. ऑटो में बच्चों की सुरक्षा के लिए बाई और लोहे की जाली लगाकर बंद किया जाएगा।

7. स्कूल बस में आपात की स्थिति में छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता बॉक्स (फर्स्ट एड) और अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं।

8. वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होनी चाहिए।

9. बस में चालक अनिवार्य रूप से नियम अनुसार सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाए

10. ऑटो में ड्राइवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा

11. स्कूल बस में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।

12. बाल वाहिनी वाहन चालक, कंडक्टर नियम अनुसार खाकी वर्दी पहनेंगे।

13. स्कूल बस में जीपीएस लगे होने चाहिए जिसकी लॉगइन नंबर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

14. वाहन चालक लाल बत्ती का उल्लंघन करेगा, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ तो उसे हटाया जाएगा।

15. बस में छात्रों को उतारने व चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।


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