जयपुर. रेलवे दावा अधिकरण ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिरने से हुई मौत के मामले में पीड़ित पक्ष को क्लेम देने से इंकार कर दिया है. अधिकरण ने माना कि यात्री की मौत किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई है. यात्री चलती ट्रेन से कूदा था और यह रेलवे अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए उसके आश्रितों को मुआवजा राशि नहीं दी जा सकती. यह घटना दो साल पहले कटपडी रेलवे स्टेशन में हुई थी.
ये था पूरा घटनाक्रमः मिली जानकारी के अनुसार बादामी देवी कटपडी रेलवे स्टेशन पर 30 अक्टूबर 2021 को ट्रेन से गिर गई थीं. जिसके कारण उनकी बाद में मौत हो गई थी. इस पर उसके परिजनों ने रेलवे अधिकरण में दावा पेश कर आठ लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे थे. दावे में कहा गया कि झटके के साथ ट्रेन के अचानक चलने की वजह से गिरकर बादामी देवी की मौत हुई थी. इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए. वहीं रेलवे की ओर से कहा गया कि बादामी देवी चलती हुई ट्रेन से उतरने के लिए कूद गई थीं. जिसके कारण वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में आ गईं थीं. इसी वजह से उनके चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दावे को खारिज कियाः रेलवे की ओर से उक्त मामले में तर्क दिया गया था कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ना या उतरना अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में कोई यात्री मुआवजा मांगने का हकदार नहीं होता. रेलवे की ओर से स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के फुटेज भी अधिकरण के समक्ष पेश किए गए थे. उन सारी फुटेज को देखने के बाद उसी को आधार बनाकर अधिकरण ने बादामी देवी के परिजनों के दावे को खारिज कर दिया.