जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दो दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अदालत ने डीजीपी से लचर जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी छुट्टन लाल पर एक माह में कार्रवाई कर अदालत में जानकारी पेश करने को कहा है.
अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता की जन्मतिथि की जांच के संबंध में जानबूझकर (Life imprisonment to Rape accused in Jaipur) लापरवाही की और अदालत में झूठा साक्ष्य भी पेश किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त, पीड़िता को उसकी मजदूरी के पैसे देने के बहाने अपने घर पर ले गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. जमवारामगढ़ पुलिस थाना में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी सुबह कपड़े सुखाने गई थी. लेकिन वहां से कहीं ओर चली गई. उन्होंने अभियुक्त और उसके साथी पर बेटी को ले जाने का संदेह जताया. पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसने अभियुक्त की चारे की टाल पर मजदूरी की थी. राकेश उसे काम के रुपए देने के लिए अपने घर पर ले गया था. जहां उसने दो दिनों तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया