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युवती को बंधक बना दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद, जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश - ETV bharat Rajasthan News

जयपुर में पॉक्सो कोर्ट (Jaipur POCSO Court) ने युवती को दो दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने जांच में लापरवाही करने पर अनुसंधान अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Jaipur POCSO Court
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Published : Oct 13, 2022, 9:01 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दो दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अदालत ने डीजीपी से लचर जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी छुट्टन लाल पर एक माह में कार्रवाई कर अदालत में जानकारी पेश करने को कहा है.

अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता की जन्मतिथि की जांच के संबंध में जानबूझकर (Life imprisonment to Rape accused in Jaipur) लापरवाही की और अदालत में झूठा साक्ष्य भी पेश किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त, पीड़िता को उसकी मजदूरी के पैसे देने के बहाने अपने घर पर ले गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. जमवारामगढ़ पुलिस थाना में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें. Dholpur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 75000 का अर्थदंड

रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी सुबह कपड़े सुखाने गई थी. लेकिन वहां से कहीं ओर चली गई. उन्होंने अभियुक्त और उसके साथी पर बेटी को ले जाने का संदेह जताया. पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसने अभियुक्त की चारे की टाल पर मजदूरी की थी. राकेश उसे काम के रुपए देने के लिए अपने घर पर ले गया था. जहां उसने दो दिनों तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दो दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अदालत ने डीजीपी से लचर जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी छुट्टन लाल पर एक माह में कार्रवाई कर अदालत में जानकारी पेश करने को कहा है.

अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता की जन्मतिथि की जांच के संबंध में जानबूझकर (Life imprisonment to Rape accused in Jaipur) लापरवाही की और अदालत में झूठा साक्ष्य भी पेश किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त, पीड़िता को उसकी मजदूरी के पैसे देने के बहाने अपने घर पर ले गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. जमवारामगढ़ पुलिस थाना में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी सुबह कपड़े सुखाने गई थी. लेकिन वहां से कहीं ओर चली गई. उन्होंने अभियुक्त और उसके साथी पर बेटी को ले जाने का संदेह जताया. पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसने अभियुक्त की चारे की टाल पर मजदूरी की थी. राकेश उसे काम के रुपए देने के लिए अपने घर पर ले गया था. जहां उसने दो दिनों तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया

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