जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले नाबालिग अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त अब 19 साल और 10 माह का हो चुका है. ऐसे में उसकी 21 साल की उम्र पूरी होने तक उसे सुरक्षित गृह में रखा जाए और बाद में शेष सजा भुगतने के लिए केन्द्रीय कारागार, जयपुर में भेज दिया जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 फरवरी, 2021 को पीड़िता के पिता ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने दोपहर के वक्त पीड़िता को अपने घर बुलाया और कुरकुरे लाने बाजार भेज दिया. जब पीड़िता वापस अभियुक्त के घर गई तो उसने कमरे की कुंदी बंद कर ली और गलत काम किया. पीड़िता की मां की आवाज सुनकर वह उसे छोड़कर चला गया. इसके बाद पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र पेश किया.
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अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई : बोर्ड ने प्रसंज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई अभियुक्त के वयस्क होने की भांति करने का आदेश दिए. इस पर मामला पॉक्सो कोर्ट में आया. प्रकरण में डीएनए जांच भी अभियुक्त के खिलाफ आई. अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उन दोनों के घर अगल-बगल में हैं और दोनों परिवार मिलजुल कर रहते थे. ऐसे में कई बार दोनों परिवार के लोगों के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते थे. दोनों के कपड़े एक जगह होने के कारण पीड़िता के कपड़े पर डीएनए आ गया होगा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.