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MBBS में ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक से इंकार

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Published : Aug 29, 2019, 10:59 AM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में ओबीसी वर्ग को प्रवेश के लिए दिए जा रहे  आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने इंकार कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है.

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ओबीसी वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है.

न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जाहन्वी माहेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. वहीं याचिका में कहा गया कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट 2019 परीक्षा आयोजित की गई है. जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः जयपुर : दही हांडी कार्यक्रम में दो पक्षों में पथराव, पुलिस की पीसीआर भी आई चपेट में

जबकि 102 वें संविधान संशोधन के बाद ओबीसी की सूची जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक ओबीसी की जातियों को अधिसूचित नहीं किया है. ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग की लिस्ट के अभाव में ओबीसी आरक्षण का मौजूदा समय में अस्तित्व हीं नहीं है. वहीं इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि नोटिफिकेशन अधिसूचित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है. इसके अलावा यदि नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ओबीसी वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है.

न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जाहन्वी माहेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. वहीं याचिका में कहा गया कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट 2019 परीक्षा आयोजित की गई है. जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है.

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जबकि 102 वें संविधान संशोधन के बाद ओबीसी की सूची जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक ओबीसी की जातियों को अधिसूचित नहीं किया है. ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग की लिस्ट के अभाव में ओबीसी आरक्षण का मौजूदा समय में अस्तित्व हीं नहीं है. वहीं इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि नोटिफिकेशन अधिसूचित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है. इसके अलावा यदि नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ओबीसी वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जाहन्वी माहेश्वरी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। Body:याचिका में कहा गया कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट 2019 परीक्षा आयोजित की गई है। जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है। जबकि 102 वें संविधान संशोधन के बाद ओबीसी की सूची जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक ओबीसी की जातियों को अधिसूचित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग की लिस्ट के अभाव में ओबीसी आरक्षण का मौजूदा समय में अस्तित्व हीं नहीं है। इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि नोटिफिकेशन अधिसूचित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। इसके अलावा यदि नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।   Conclusion:
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