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शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं... - पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव

शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों की सूचना समय पर नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब राज्य निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. उदयपुर के एक अधिकारी को इस तरह की लापरवाही पर नोटिस जारी किया गया है.

election commission to take action
शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं...
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Published : Apr 28, 2023, 6:57 PM IST

Updated : Apr 28, 2023, 11:20 PM IST

रिक्त पदों की सूचना समय पर नहीं देने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

जयपुर. शहरी निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में कई बार पद खाली होने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से निर्वाचन आयोग को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है. अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता के निर्देश के बाद ऐसे ही मामले में उदयपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आयोग ने ऐसे करीब 50 से ज्यादा मामलों की स्क्रूटनी की है.

4 जिलों में उपचुनावः पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से 31 जनवरी तक रिक्तियों के उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत 4 जिलों में 4 जिला परिषद सदस्यों और 13 जिलों में 24 पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. 4 जिला परिषद सदस्यों के लिए 16 अभ्यर्थियों ने 18 नामांकन प्रत्र पेश किए. जिनमें से 1 नामांकन वापस ले लिया गया. जबकी 7 नामांकन पत्रों को निरस्त किया जा चुका है. इस तरह 4 जिला परिषद के सदस्यों के उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसके अलावा 24 पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए दौसा की बैजूपाडा पंचायत समिति सदस्य के लिए एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ. जबकी 23 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में से 7 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. शेष 16 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 41 प्रत्याशी मैदान में हैं.

पढ़ेंः निर्वाचन विभाग का एक्शन: बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन न करने पर 28 सरकारी कर्मचारी निलंबित

सख्ती की तैयारीः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं. इस साल 31 जनवरी तक रिक्त हुए पदों पर 7 मई को मतदान होगा, लेकिन रिक्त पदों की जानकारी समय पर नहीं देने को लेकर आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त मधुर गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ अधिकारी रिक्त पदों की जानकारी को रोक नहीं सकता.

जैसे ही किसी भी संस्था के पद खाली होते हैं, उसकी सूचना तत्काल निर्वाचन आयोग को देनी होती है. अगर वह सूचना नहीं देते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के दो प्रावधान हैं. पहला प्रशासनिक जिसमें सरकार के जरिए लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग चिट्ठी लिखता है. चिट्ठी एक दो बार लिखी जाती है. फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो दूसरी प्रक्रिया है कानूनी. जिसके तहत भी कार्रवाई करने का प्रावधान है. हालांकि राजस्थान में भी इसकी नौबत नहीं आई है. कुछ जिले हैं जैसलमेर, चित्तौड़ , श्रीगंगानगर, उदयपुर जहां पर इस तरह की शिकायत रही है. वहां पर आयोग की ओर से लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ेंः जयपुर जिला निर्वाचन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 BLO निलंबित...370 को दिया नोटिस

रिक्त पदों की सूचना नहीं देने पर आयोग ने उठाए सवालः आयुक्त ने कहा कि अगर कोई पद ज्यादा समय तक रिक्त रहता है, तो उसके कारण से कई महत्वपूर्ण फैसलों में विलंब होता है. उन्होंने कहा कि निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पद भरने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है. कई जगह से ये भी बात सामने आई है कि पद रिक्त होने की जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण वहां पर चुनाव नहीं हो पाए. कुछ जगहों पर तो साल-साल भर तक पद रिक्त होने की जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर्स, एडीएम और अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पद रिक्त होने की सूचना दें.

पढ़ेंः निर्वाचन विभाग ने शुरू की विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, CEO ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक

बीडीओ को जारी किया गया नोटिसः उदयपुर के बंडगाव इलाके के लोसिंग सरपंच का पद पिछले साल नवंबर में खाली हो गया था. इस दौरान आयोग की ओर से दो बार रिक्त पद की सूचना मांगी गई, लेकिन स्थानीय बीडीओ ने सूचना नहीं दी. हाल ही में 16 फरवरी को रिक्त पद की सूचना आयोग के पास पहुंची है. ऐसे में कार्य में लापरवारी को लेकर बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है. अब तक आयोग की ओर से ऐसे मामलों में ज्याद सख्त कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों को लेकर आयोग गंभीरता बरत रहा है. कुछ मामलों में तो आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भी पत्र लिखा गया है.

रिक्त पदों की सूचना समय पर नहीं देने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

जयपुर. शहरी निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में कई बार पद खाली होने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से निर्वाचन आयोग को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है. अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता के निर्देश के बाद ऐसे ही मामले में उदयपुर में ब्लॉक विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आयोग ने ऐसे करीब 50 से ज्यादा मामलों की स्क्रूटनी की है.

4 जिलों में उपचुनावः पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से 31 जनवरी तक रिक्तियों के उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत 4 जिलों में 4 जिला परिषद सदस्यों और 13 जिलों में 24 पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं. 4 जिला परिषद सदस्यों के लिए 16 अभ्यर्थियों ने 18 नामांकन प्रत्र पेश किए. जिनमें से 1 नामांकन वापस ले लिया गया. जबकी 7 नामांकन पत्रों को निरस्त किया जा चुका है. इस तरह 4 जिला परिषद के सदस्यों के उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसके अलावा 24 पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए दौसा की बैजूपाडा पंचायत समिति सदस्य के लिए एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ. जबकी 23 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में से 7 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. शेष 16 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 41 प्रत्याशी मैदान में हैं.

पढ़ेंः निर्वाचन विभाग का एक्शन: बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन न करने पर 28 सरकारी कर्मचारी निलंबित

सख्ती की तैयारीः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं. इस साल 31 जनवरी तक रिक्त हुए पदों पर 7 मई को मतदान होगा, लेकिन रिक्त पदों की जानकारी समय पर नहीं देने को लेकर आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त मधुर गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ अधिकारी रिक्त पदों की जानकारी को रोक नहीं सकता.

जैसे ही किसी भी संस्था के पद खाली होते हैं, उसकी सूचना तत्काल निर्वाचन आयोग को देनी होती है. अगर वह सूचना नहीं देते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के दो प्रावधान हैं. पहला प्रशासनिक जिसमें सरकार के जरिए लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग चिट्ठी लिखता है. चिट्ठी एक दो बार लिखी जाती है. फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो दूसरी प्रक्रिया है कानूनी. जिसके तहत भी कार्रवाई करने का प्रावधान है. हालांकि राजस्थान में भी इसकी नौबत नहीं आई है. कुछ जिले हैं जैसलमेर, चित्तौड़ , श्रीगंगानगर, उदयपुर जहां पर इस तरह की शिकायत रही है. वहां पर आयोग की ओर से लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है.

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रिक्त पदों की सूचना नहीं देने पर आयोग ने उठाए सवालः आयुक्त ने कहा कि अगर कोई पद ज्यादा समय तक रिक्त रहता है, तो उसके कारण से कई महत्वपूर्ण फैसलों में विलंब होता है. उन्होंने कहा कि निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पद भरने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है. कई जगह से ये भी बात सामने आई है कि पद रिक्त होने की जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण वहां पर चुनाव नहीं हो पाए. कुछ जगहों पर तो साल-साल भर तक पद रिक्त होने की जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर्स, एडीएम और अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पद रिक्त होने की सूचना दें.

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बीडीओ को जारी किया गया नोटिसः उदयपुर के बंडगाव इलाके के लोसिंग सरपंच का पद पिछले साल नवंबर में खाली हो गया था. इस दौरान आयोग की ओर से दो बार रिक्त पद की सूचना मांगी गई, लेकिन स्थानीय बीडीओ ने सूचना नहीं दी. हाल ही में 16 फरवरी को रिक्त पद की सूचना आयोग के पास पहुंची है. ऐसे में कार्य में लापरवारी को लेकर बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है. अब तक आयोग की ओर से ऐसे मामलों में ज्याद सख्त कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों को लेकर आयोग गंभीरता बरत रहा है. कुछ मामलों में तो आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भी पत्र लिखा गया है.

Last Updated : Apr 28, 2023, 11:20 PM IST
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