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जीडीसीए विवाद: हाईकोर्ट ने जोशी को पक्षकार बनाने से किया इनकार - Adhoc committee

जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका में संघ के पूर्व अध्यक्ष महेश जोशी को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है.

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जीडीसीए विवाद
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Published : Sep 11, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका में संघ के पूर्व अध्यक्ष महेश जोशी को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश बीआर सोनी की याचिका में महेश जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, वह जिला संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा है. ऐसे में संघ से जुड़े विवाद में उसे संघ की ओर से पक्ष रखने का मौका दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, महेश जोशी को न तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष मामले में पक्षकार बनाया गया था और नाहीं उन्होंने पक्षकार बनने की कोशिश की थी. ऐसे में उन्हें रिवीजन याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता.

पढ़ें: उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने साधारण सभा का किया बहिष्कार

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है. गौरतलब है कि, एक क्रिकेट क्लब की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत् 30 जनवरी को संघ की कार्यकारिणी भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया था. जिसकी अपील खेल सचिव के समक्ष लंबित थी.

वहीं हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को खेल सचिव को इस अपील पर 6 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला देने को कहा था. जिसके बाद बीआर सोनी की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिका में कहा गया है कि, खेल सचिव ने 12 मार्च को प्रकरण की सुनवाई कर 6 मार्च की बैक डेट में आदेश देते हुए एडहॉक कमेटी के गठन को सही माना. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका में संघ के पूर्व अध्यक्ष महेश जोशी को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश बीआर सोनी की याचिका में महेश जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, वह जिला संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा है. ऐसे में संघ से जुड़े विवाद में उसे संघ की ओर से पक्ष रखने का मौका दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, महेश जोशी को न तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष मामले में पक्षकार बनाया गया था और नाहीं उन्होंने पक्षकार बनने की कोशिश की थी. ऐसे में उन्हें रिवीजन याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता.

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है. गौरतलब है कि, एक क्रिकेट क्लब की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत् 30 जनवरी को संघ की कार्यकारिणी भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया था. जिसकी अपील खेल सचिव के समक्ष लंबित थी.

वहीं हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को खेल सचिव को इस अपील पर 6 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला देने को कहा था. जिसके बाद बीआर सोनी की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिका में कहा गया है कि, खेल सचिव ने 12 मार्च को प्रकरण की सुनवाई कर 6 मार्च की बैक डेट में आदेश देते हुए एडहॉक कमेटी के गठन को सही माना. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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