जयपुर. हाईकोर्ट ने झुंझुनू लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और मांडवा विधायक नरेंद्र खीचड़ के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने दिया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश गुरुवार को नरेंद्र खीचड़ की ओर से दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2018 के मतदान के दिन कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी और याचिकाकर्ता के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया गया. वहीं अगले दिन 7 दिसंबर को एक अन्य व्यक्ति ने बिसाऊ थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया. याचिका में कहा गया है कि एफआईआर में जिस समय घटना होना बताया जा रहा है, उस समय याचिकाकर्ता पुलिस सुरक्षा में था.
वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सत्ता बदलने पर अब सीआईडी सीबी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश करना चाहती है. ऐसे में राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित इस एफआईआर को रद्द किया जाए.
विद्याश्रम स्कूल में 15 मई तक फीस जमा करने की छूट
हाईकोर्ट ने विद्याश्रम स्कूल की फीस बढ़ोतरी के मामले में अभिभावकों को 15 मई तक सत्र 2017- 18 में तय की गई फीस जमा कराने की छूट दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई 15 मई को तय की है. मामले में कृतिका जैन व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई के दौरान यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश एन एस ढड़ढा की खंडपीठ ने दिए हैं.
याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि स्कूल प्रशासन की ओर से फीस में अधिक बढ़ोतरी कर दी गई है. इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई. साथ ही विद्याश्रम स्कूल प्रबंधन पर हर साल फीस बढ़ाने का आरोप लगाया. गत वर्ष भी हाईकोर्ट के आदेश से पुरानी फीस जमा कराई गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 मई तक पुरानी फीस जमा कराने की छूट दी है. वहीं याचिका पर 15 मई को अंतिम सुनवाई करने के आदेश दिए हैं.
छात्र के आत्महत्या मामले में स्कूल के पीटीआई की याचिका खारिज
जयपुर के नेवटा स्थित सेंट जेवियर स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में स्कूल के पीटीआई को राहत नहीं मिली है. मामले में टीचर की याचिका खारिज हो गई है. शारीरिक शिक्षक छात्र की मौत मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी.
बता दें कि 2 मई 2018 को प्रीति लाटा ने सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें सेंट जेवियर स्कूल के पीटीआई जियो वर्गिस पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. छात्र के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि बेटा नितांत राज (14) नेवटा स्थित सेंट जेवियर स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता था. उसने 26 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नितान्त ने 19 अप्रैल को पीटीआई की ओर से प्रताड़ित करने की बात कही थी. जिससे वह मानसिक तनाव में भी आ गया था. वहीं 25 अप्रैल को स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को अगले दिन बुलाया. इसी दिन स्कूल से लौटने पर नितान्त ने पीटीआई पर फिर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. जिसके बाद इसी रात को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
मामले में पीटीआई की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि छात्र नितांत राज को क्लास से बंक करते हुए पकड़ा गया था. ऐसे में पीटीआई की ओर से छात्र को सुधारने की कोशिश की जा रही थी. याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिससे उसने नितांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो. वहीं छात्र की मां की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा है कि छात्र के सुसाइड नोट में पीटीआई का नाम लिखा है. छात्र ने आत्महत्या से पूर्व अपने दोस्त को इंस्टाग्राम के जरिए पीटीआई की ओर से प्रताड़ित करने की बात कही थी. उसने पीटीआई की ओर से निरंतर प्रताड़ित करने के चलते उसने आत्महत्या की थी.
मामले में पीटीआई जियो वर्गिस की ओर से याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करने के आदेश दिए हैं.