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Rajasthan Highcourt: कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र प्रकरण में सुनवाई कल - Rajasthan hindi news

राजस्थान कांग्रेस के 91 विधायकों के विधानसभा स्पीकर को (resignation case of Congress MLAs) त्यागपत्र दिए जाने के प्रकरण में सुनवाई कल होगी. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी.

Hearing in resignation case of Congress MLAs
Hearing in resignation case of Congress MLAs
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Published : Dec 5, 2022, 9:46 PM IST

जयपुर. कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से विधानसभा स्पीकर को दिए गए त्यागपत्र पर (resignation case of Congress MLAs) अब तक निर्णय नहीं होने के खिलाफ भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ की ओर से पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी. वहीं अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया गया है.

भंडारी की ओर से कहा गया है कि यह जनहित का प्रकरण नहीं है. इसमें याचिकाकर्ता और उसकी पार्टी का हित है. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाए. सरकार अल्पमत में आ जाएगी और याचिकाकर्ता की पार्टी की सरकार बन जाएगी. ऐसे में याचिका में कोई भी निर्णय देने से पहले उसे भी सुना जाए.

पढ़ें. Rajasthan High Court: 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

गौरतलब है कि राजेन्द्र राठौड़ ने याचिका दायर कर गुहार की है कि विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने के निर्देश दिए जाए. इसके अलावा इन विधायकों के नाम सार्वजनिक करते हुए बतौर विधायक विधानसभा में इनका प्रवेश भी रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है.

जयपुर. कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से विधानसभा स्पीकर को दिए गए त्यागपत्र पर (resignation case of Congress MLAs) अब तक निर्णय नहीं होने के खिलाफ भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ की ओर से पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी. वहीं अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया गया है.

भंडारी की ओर से कहा गया है कि यह जनहित का प्रकरण नहीं है. इसमें याचिकाकर्ता और उसकी पार्टी का हित है. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाए. सरकार अल्पमत में आ जाएगी और याचिकाकर्ता की पार्टी की सरकार बन जाएगी. ऐसे में याचिका में कोई भी निर्णय देने से पहले उसे भी सुना जाए.

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गौरतलब है कि राजेन्द्र राठौड़ ने याचिका दायर कर गुहार की है कि विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने के निर्देश दिए जाए. इसके अलावा इन विधायकों के नाम सार्वजनिक करते हुए बतौर विधायक विधानसभा में इनका प्रवेश भी रोका जाए. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है.

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