जयपुर. प्रदेश के डिप्टी सीएम पद पर दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा के शपथ लेने व उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी तक टल गई. ओमप्रकाश सोलंकी की ओर से दायर यह जनहित याचिका गुरुवार को एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष थी, लेकिन अदालती समय पूरा होने तक जनहित याचिका का नंबर सुनवाई के लिए नहीं आया.
इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी. जनहित याचिका में राज्यपाल, सीएम, केन्द्र सरकार के सचिव, राज्य के सीएस, डिप्टी सीएम दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को पक्षकार बनाया है. जनहित याचिका में कहा है कि देश के संविधान में डिप्टी सीएम पद का अस्तित्व नहीं है और न इस पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है. इसके बावजूद दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए शपथ ली है, जबकि संविधान में केवल मंत्री पद की शपथ ही ली जा सकती है.
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ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम की शपथ असंवैधानिक है, इसलिए इनकी शपथ व नियुक्ति रद्द की जाए. बता दें कि राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिला. इसके बाद 15 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली. वहीं, उप मुख्यमंत्री के रूप में दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली थी.