जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया शुरु होने के बाद चयन के लिए शर्त जोड़ने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया (HC sought reply in Computer instructor recruitment) है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर दस्तावेज सत्यापन करने को कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश उमेश कुमार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष 1 फरवरी को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके लिए गत 18 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने गत 30 जून को अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 28 का हवाला देते हुए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक लाने को अनिवार्य घोषित कर दिया.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के कुल अंक कट ऑफ से अधिक आए हैं, लेकिन उसने एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त नहीं किए हैं. ऐसे में उसे चयन से बाहर कर दिया गया है. याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में हर पेपर में न्यूनतम अंक की अनिवार्यता का हवाला नहीं था. वहीं यह स्थापित सिद्धांत है कि एक बार मैच शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. ऐसे में एक बार चयन प्रक्रिया शुरु होने के बाद उसमें चयन के लिए अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ी जा सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.