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राजस्थान में SC/ST वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत, पदोन्नति में आरक्षण रहेगा यथावत

राजस्थान की गहलोत सरकार ने SC/ST वर्ग की बड़ी राहत दी है. प्रदेश की सरकार ने अनारक्षित वर्ग की वरिष्ठता या वरीयता में रीगेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है. जिसके बाद से SC/ST वर्ग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

अशोक गहलोत, सीएम, राजस्थान
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Published : Jul 8, 2019, 11:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार ने SC/ST वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग की वरिष्ठता या वरीयता में रीगेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है. इसके जरिए गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है. ऐसे में अब इसका आरक्षित वर्ग के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा.

राजस्थान में गहलोत सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2018 के आदेश वापस ले लिए हैं. बता दें, 2018 के आदेश में ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि एसटी और एससी वर्ग पदोन्नति में आरक्षण लेता है, तो आरक्षित वर्ग का प्रमोशन होने पर वह एससी/एसटी वर्ग से रीगेन करेगा. सरकार के इस आदेश को वापस लेने के बाद अब एससी/एसटी वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा और इनकी वरिष्ठता सिनिश्चित रहेगी. इस आदेश से राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

गहलोत सरकार का SC/ST को बड़ी राहत

बता दें, 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में दिए जा रहे आरक्षण को रोकने के लिए पिछली वसुंधरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बनाम केरल के बीके पवित्रा निर्णय को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इसके बाद आरक्षित वर्ग के लोग लगातार सरकार के ऊपर इसे हटाने का दबाव बना रहे थे. अब सरकार ने अपने 5 अक्टूबर 2018 के आदेश को वापस ले लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार ने SC/ST वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग की वरिष्ठता या वरीयता में रीगेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है. इसके जरिए गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है. ऐसे में अब इसका आरक्षित वर्ग के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा.

राजस्थान में गहलोत सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2018 के आदेश वापस ले लिए हैं. बता दें, 2018 के आदेश में ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि एसटी और एससी वर्ग पदोन्नति में आरक्षण लेता है, तो आरक्षित वर्ग का प्रमोशन होने पर वह एससी/एसटी वर्ग से रीगेन करेगा. सरकार के इस आदेश को वापस लेने के बाद अब एससी/एसटी वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा और इनकी वरिष्ठता सिनिश्चित रहेगी. इस आदेश से राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

गहलोत सरकार का SC/ST को बड़ी राहत

बता दें, 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में दिए जा रहे आरक्षण को रोकने के लिए पिछली वसुंधरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बनाम केरल के बीके पवित्रा निर्णय को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इसके बाद आरक्षित वर्ग के लोग लगातार सरकार के ऊपर इसे हटाने का दबाव बना रहे थे. अब सरकार ने अपने 5 अक्टूबर 2018 के आदेश को वापस ले लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

Intro:जयपुर

गहलोत सरकार ने दी ऐसी एसटी को बड़ी राहत , पदोन्नति में आरक्षण रहेगा यथावत , 5 अक्टूबर 2018 के आदेश को सरकार ने लिया वापस

एंकर:- राजस्थान में गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग की वरिष्ठता या वरीयता में रीगेनिंग के आदेश को वापस ले लिया है ।इसके जरिये गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखा है अब इसका आरक्षित वर्ग के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा ।





Body:VO:- राजस्थान में गहलोत सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 के आदेश वापस लेते हुए जिसमे आदेश जारी करते हुए ये इस्पष्टीकर्ण दिया गया था कि एसटी और ऐसी वर्ग पदोन्नति में आरक्षण लेता है तो आरक्षित वर्ग का प्रमोशन होने पर वह ऐसी एसटी वर्ग से री गेन करेगा । सरकार के इस आदेश को वापस लेने के बाद अब ऐसी ओर एसटी वर्ग के 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा , और इनकी वरिष्ठता सिनिश्चित रहेगी , राज्य के कार्मिक विभाग ने अपने पूर्व के जारी आदेश को वापस लेने का आदेश जारी कर प्रदेश के लाखों आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है । हम आपको बता दें कि 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत की पदोन्नति में दिए गए आरक्षण रोकने के लिए पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के केरल के बीके पवित्रा कें निर्णय को आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी । के बाद भी आरक्षित वर्ग के लोग लगातार सरकार के ऊपर बात का दबाव बना रहे थे कि वह अपने आदेश को वापस ले , कर्मचारी द्वारा बनाएगी सरकार ने अपने 5 अक्टूबर 2018के आदेश को वापस ले , इसके बाद आज सरकार ने बैक डेट में इस आदेश को वापस ले लिया , सरकार के इस फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की ।

राजपाल मीणा - प्रदेश अध्यक्ष , राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जन जाती महासंघ


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