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वकीलों को अपराधी बताने वाली RAS कनक जैन सस्पेंड, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश

वकीलों को अपराधी बताने वाली आरएएस कनक जैन को गहलोत सरकार ने सस्पेंड (RAS Kanak Jain Suspended) कर दिया है. कार्मिक विभाग की ओर से आरएएस को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं.

Gehlot government suspend RAS
Gehlot government suspend RAS
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Published : Nov 9, 2022, 5:49 PM IST

जयपुर. जयपुर ग्रेटर नगर निगम की उप आयुक्त कनक जैन को गहलोत सरकार ने सस्पेंड (Gehlot government suspend RAS) कर दिया है. कनक जैन ने एक बयान में वकीलों को अपराधी बताया था जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको बर्खास्त करने की मांग की थी.

ये जारी हुआ आदेश
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज की उपायुक्त आरएएस कनक जैन के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई (RAS Kanak Jain Suspended) है. ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने आरएएस कनक जैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी करती है.

पढ़ें. प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: विधायकों की पसंद पर 75 RAS अधिकारियों के तबादले

ये कहा था
RAS कनक जैन ने एक सूचना जारी कर कहा था कि जोन में आए दिन बाहरी व्यक्ति, दलाल, ब्रोकर्स वकील व अन्य अपराधी आते रहते हैं. ऐसे अपराधियों का ऑफिस परिसर में प्रवेश वर्जित है. हालांकि बाद में उपायुक्त ने पत्र जारी कर माफी मांग ली थी. लेकिन वकीलों ने भी अपमानजनक सूचना जारी करने को लेकर नाराजगी जताते हुए जैन के खिलाफ परिवाद दायर किया था. ऐसे में अब इस मामले में कार्रवाई की गई है.

जयपुर. जयपुर ग्रेटर नगर निगम की उप आयुक्त कनक जैन को गहलोत सरकार ने सस्पेंड (Gehlot government suspend RAS) कर दिया है. कनक जैन ने एक बयान में वकीलों को अपराधी बताया था जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको बर्खास्त करने की मांग की थी.

ये जारी हुआ आदेश
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज की उपायुक्त आरएएस कनक जैन के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई (RAS Kanak Jain Suspended) है. ऐसे में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने आरएएस कनक जैन को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी करती है.

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ये कहा था
RAS कनक जैन ने एक सूचना जारी कर कहा था कि जोन में आए दिन बाहरी व्यक्ति, दलाल, ब्रोकर्स वकील व अन्य अपराधी आते रहते हैं. ऐसे अपराधियों का ऑफिस परिसर में प्रवेश वर्जित है. हालांकि बाद में उपायुक्त ने पत्र जारी कर माफी मांग ली थी. लेकिन वकीलों ने भी अपमानजनक सूचना जारी करने को लेकर नाराजगी जताते हुए जैन के खिलाफ परिवाद दायर किया था. ऐसे में अब इस मामले में कार्रवाई की गई है.

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