जयपुर. प्रदेश की पॉक्सो अदालतों में पॉक्सो मामले के लंबित मुकदमों की समयावधि की जानकारी अब उनकी फाइलों में लगे फ्लैग से हो सकेगी. हाईकोर्ट प्रशासन ने मंगलवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है.
नई गाइडलाइन के जरिए अब पेंडिंग पॉक्सो केस कितने पुराने हैं, उसकी पहचान केस फाइल में लगे तीन रंग यानि येलो, ऑरेंज व रेड फ्लैग के जरिए होगी. पॉक्सो केस की पेंडिंग फाइल में इन तीन रंग के अलग-अलग फ्लैग लगे होने से ही उसकी पहचान हो सकेगी कि वह केस कब से पेंडिंग है. एक साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो के पेंडिंग केसों की फाइल पर येलो फ्लैग लगाना होगा और फाइल के राइट हैंड साइड येलो फ्लैग केस लिखना होगा. वहीं दो साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केस की फाइल पर ऑरेंज फ्लैग लगाना होगा और उसकी फाइल पर भी ऑरेंज फ्लैग केस लिखना होगा.
पढ़ें: अजमेर: पॉक्सो मामले में साज काट रहा कैदी 20 दिनों की पैरोल के बाद नहीं लौटा, मामला दर्ज
वहीं तीन साल से ज्यादा पुराने पॉक्सो केसों में लाल फ्लैग लगाना होगा और फाइल पर रेड फ्लैग केस लिखा जाएगा. इसके अलावा पॉक्सो कोर्ट को पेंडिंग केस के पूरे विवरण के लिए एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने प्रदेश के सभी जिला व सेशन न्यायाधीश को कहा है कि वे इस आदेश की जानकारी सभी पॉक्सो कोर्ट को दें. हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि जो केस ज्यादा समय से लंबित हैं, उनका निस्तारण जल्द करने पर ध्यान देना जरूरी है.