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फिल्म निर्माता बोनी कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बोनी कपूर की हद तक रद्द कर दिया है.

बोनी कपूर पर एफआईआर, fir on boni kapoor
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Published : Sep 20, 2019, 8:40 PM IST

Updated : Sep 20, 2019, 9:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बोनी कपूर की हद तक रद्द कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश बोनी कपूर की ओर से दायर याचिका पर दिए.

बोनी कपूर पर एफआईआर, fir on boni kapoor
बोनी कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता या उसकी कंपनी ने शिकायतकर्ता से किसी तरह की राशि हासिल नहीं की है. शिकायतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निवेश के नाम पर समय-समय पर रुपए दिए. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ ठगी का कोई साक्ष्य नहीं है. इसलिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए.

पढे़ं- जयपुर में एक निजी रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी

मामले के अनुसार प्रवीण श्याम सेठी ने गत 17 जून को प्रतापनगर थाने में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, पवन जांगिड और मुस्तफा राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जहां रिपोर्ट में कहा गया कि पवन जांगिड ने शहर दिसंबर 2018 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने की जानकारी देते हुए बोनी कपूर और मुस्तफा राज को अपना पार्टनर बताया और निवेश करने का झांसा दिया.

बोनी कपूर ने भी 18 अक्टूबर 2018 को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिसंबर में लीग कराने की घोषणा की. जिससे झांसे में आकर परिवादी और उसके कुछ परिचितों ने करीब ढाई करोड़ रुपए पवन जांगिड को दे दिए. इसके बाद शहर में न तो लीग कराई गई और ना ही उसने रुपए लौटाए गए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बोनी कपूर की हद तक रद्द कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश बोनी कपूर की ओर से दायर याचिका पर दिए.

बोनी कपूर पर एफआईआर, fir on boni kapoor
बोनी कपूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता या उसकी कंपनी ने शिकायतकर्ता से किसी तरह की राशि हासिल नहीं की है. शिकायतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निवेश के नाम पर समय-समय पर रुपए दिए. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ ठगी का कोई साक्ष्य नहीं है. इसलिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए.

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मामले के अनुसार प्रवीण श्याम सेठी ने गत 17 जून को प्रतापनगर थाने में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, पवन जांगिड और मुस्तफा राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जहां रिपोर्ट में कहा गया कि पवन जांगिड ने शहर दिसंबर 2018 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने की जानकारी देते हुए बोनी कपूर और मुस्तफा राज को अपना पार्टनर बताया और निवेश करने का झांसा दिया.

बोनी कपूर ने भी 18 अक्टूबर 2018 को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिसंबर में लीग कराने की घोषणा की. जिससे झांसे में आकर परिवादी और उसके कुछ परिचितों ने करीब ढाई करोड़ रुपए पवन जांगिड को दे दिए. इसके बाद शहर में न तो लीग कराई गई और ना ही उसने रुपए लौटाए गए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में निवेश कराने के नाम पर ठगी करने के मामले में फिल्म निर्माता बोनी कपूर सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बोनी कपूर की हद तक रद्द कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश बोनी कपूर की ओर से दायर याचिका पर दिए।Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता या उसकी कंपनी ने शिकायतकर्ता से किसी तरह की राशि हासिल नहीं की है। शिकायतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निवेश के नाम पर समय-समय पर रुपए दिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ ठगी का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।
मामले के अनुसार प्रवीण श्याम सेठी ने गत 17 जून को प्रतापनगर थाने में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, पवन जांगिड और मुस्तफा राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि पवन जांगिड ने शहर दिसंबर 2018 में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने की जानकारी देते हुए बोनी कपूर और मुस्तफा राज को अपना पार्टनर बताया और निवेश करने का झांसा दिया। बोनी कपूर ने भी 18 अक्टूबर 2018 को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेस कर दिसंबर में लीग कराने की घोषणा की। जिससे झांसे में आकर परिवादी व उसके कुछ परिचितों ने करीब ढाई करोड रुपए पवन जांगिड को दे दिए। इसके बाद शहर में न तो लीग कराई गई और ना ही उसने रुपए लौटाए गए।Conclusion:
Last Updated : Sep 20, 2019, 9:29 PM IST
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