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बुआ के हत्यारे भतीजे को कोर्ट को आजीवन कारावास

एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बुआ के हत्यारे अभियुक्त शाकुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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Published : Mar 20, 2019, 11:02 AM IST

जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बुआ के हत्यारे अभियुक्त शाकुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.इसके साथ ही अदालत ने सांगानेर निवासी अभियुक्त पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 वर्षीय अभियुक्त ने 29 अगस्त 2016 को शास्त्री नगर निवासी अपनी बुआ शकुंतला शर्मा के घर आया था. जहां शकुंतला ने अभियुक्त को नशा नहीं करने और अच्छा आचरण करने की सलाह दी.

जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने चाकू से कई वार कर शकुंतला की हत्या कर दी. चीख पुकार सुनने पर बीच-बचाव करने आए फूफा रामस्वरूप पर भी अभियुक्त ने कई वार कर घायल कर दिया. वहीं पुत्रवधू दिव्या के सामने आने पर अभियुक्त ने उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ लिया.

पड़ोसी गिरिराज प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त की उम्र को देखते हुए उसकी सजा में नरमी बरती जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण अपनी बुआ की हत्या कर दो अन्य को घायल किया है. ऐसे में उसे गंभीर सजा दी जाए.जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है. ऐसे में उसे आजीवन कारावास से कम सजा नहीं दी जा सकती.


जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बुआ के हत्यारे अभियुक्त शाकुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.इसके साथ ही अदालत ने सांगानेर निवासी अभियुक्त पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 वर्षीय अभियुक्त ने 29 अगस्त 2016 को शास्त्री नगर निवासी अपनी बुआ शकुंतला शर्मा के घर आया था. जहां शकुंतला ने अभियुक्त को नशा नहीं करने और अच्छा आचरण करने की सलाह दी.

जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने चाकू से कई वार कर शकुंतला की हत्या कर दी. चीख पुकार सुनने पर बीच-बचाव करने आए फूफा रामस्वरूप पर भी अभियुक्त ने कई वार कर घायल कर दिया. वहीं पुत्रवधू दिव्या के सामने आने पर अभियुक्त ने उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ लिया.

पड़ोसी गिरिराज प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त की उम्र को देखते हुए उसकी सजा में नरमी बरती जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण अपनी बुआ की हत्या कर दो अन्य को घायल किया है. ऐसे में उसे गंभीर सजा दी जाए.जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है. ऐसे में उसे आजीवन कारावास से कम सजा नहीं दी जा सकती.


Intro:जयपुर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बुआ के हत्यारे अभियुक्त शाकुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सांगानेर निवासी इस अभियुक्त पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 वर्षीय अभियुक्त 29 अगस्त 2016 को शास्त्री नगर निवासी अपनी बुआ शकुंतला शर्मा के घर आया था। यहां शकुंतला ने अभियुक्त को नशा नहीं करने और अच्छा आचरण करने की सलाह दी। जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने चाकू से कई वार कर शकुंतला की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनने पर बीच-बचाव करने आए फूफा रामस्वरूप पर भी अभियुक्त ने कई वार कर घायल कर दिया। वहीं पुत्रवधू दिव्या के सामने आने पर अभियुक्त ने उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंच अभियुक्त को पकड़ लिया। पड़ोसी गिरिराज प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त की उम्र को देखते हुए उसकी सजा में नरमी बरती जाए। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण अपनी बुआ की हत्या कर दो अन्य को घायल किया है। ऐसे में उसे गंभीर सजा दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने बिना किसी कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। ऐसे में उसे आजीवन कारावास से कम सजा नहीं दी जा सकती।


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