जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 4 ने चाइनीज मांझा से बच्चे की मौत के मामले में कलेक्टर, बस्सी एसडीओ, पुलिस कमिश्नर और बस्सी थाना अधिकारी को दोषी माना है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पांच लाख 30 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित पीड़ित पक्ष को अदा करें.
अदालत ने कहा कि पुलिस प्रतिबंधित माझे की बिक्री रोकने में असफल रही है. ऐसे में राज्य सरकार कुल क्षतिपूर्ति राशि की 15 फ़ीसदी राशि पुलिस कमिश्नर और 5 फ़ीसदी राशि बस्सी थाना अधिकारी से वसूले. अदालत ने यह आदेश लोकेश कुमार मौर्य व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता ने अपने परिवाद में कहा गया कि उसका 6 वर्षीय बेटा विजेंद्र अपने नाना नानी के पास जयपुर आया था. दामोदरपुरा, बस्सी स्थित अपने घर वापस जाने के लिए 3 जनवरी 2016 को विजेंद्र अपने नाना नानी के साथ बस्सी बस स्टैंड पर खड़ा था. इतने में घर के नजदीक रहने वाला पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल से वहां से गुजरा. इस पर उन्होंने घर भेजने के लिये विजेंद्र को मोटरसाइकिल के टैंक पर बैठा दिया. थोड़ी दूर जाने के बाद चाइनीस मांझे से गला कटने से विजेंद्र की मौत हो गई. परिवाद में कहा गया कि 6 दिसंबर 2015 को चाइनीज मांझा पर पर प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने नियमों की पालना नहीं की और इसकी बिक्री रोकने में असफल रही. जिसके चलते उनके पुत्र की मौत हो गई.