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Congress MLAs resignation case: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में सुनवाई छह सप्ताह टली

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Published : Feb 21, 2023, 8:24 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है.

Congress MLA resignation case hearing postponed  in Rajasthan High Court
Congress MLAs resignation case: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में सुनवाई छह सप्ताह टली

जयपुर. कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई छह सप्ताह टल गई. इस मामले में भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की पीआईएल पर एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ में सुनवाई थी.

राजेन्द्र राठौड़ की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया है और बुधवार को गुवाहाटी में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें गुवाहाटी जाना है. इसके अलावा इस मामले में विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब का भी प्रति जवाब देना है. इसके अलावा मामले में हाईकोर्ट द्वारा उठाया गया यह बिंदु भी तय होना है कि किसी एमएलए द्वारा स्पीकर को दिए गए इस्तीफे पर निर्णय करने के लिए कितना समय लिया जाए. ऐसे में मामले की सुनवाई टाल दी जाए.

पढ़ें: महाधिवक्ता पूछकर बताए स्पीकर कब तक करेंगे विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय: हाईकोर्ट

इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद रखी है. राठौड़ के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि विधानसभा सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर माना था कि एमएलए ने खुद के इस्तीफों को स्वेच्छा से नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया. जवाब में यह भी कहा था कि 81 एमएलए ने 13 जनवरी, 2023 को स्पीकर के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि उनकी ओर से पूर्व में दिए इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे. कानून की नजर में ये इस्तीफे महत्व नहीं रखते हैं. इसलिए इन इस्तीफों को अस्वीकार किया था.

जयपुर. कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई छह सप्ताह टल गई. इस मामले में भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की पीआईएल पर एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ में सुनवाई थी.

राजेन्द्र राठौड़ की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया है और बुधवार को गुवाहाटी में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें गुवाहाटी जाना है. इसके अलावा इस मामले में विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब का भी प्रति जवाब देना है. इसके अलावा मामले में हाईकोर्ट द्वारा उठाया गया यह बिंदु भी तय होना है कि किसी एमएलए द्वारा स्पीकर को दिए गए इस्तीफे पर निर्णय करने के लिए कितना समय लिया जाए. ऐसे में मामले की सुनवाई टाल दी जाए.

पढ़ें: महाधिवक्ता पूछकर बताए स्पीकर कब तक करेंगे विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय: हाईकोर्ट

इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद रखी है. राठौड़ के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि विधानसभा सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर माना था कि एमएलए ने खुद के इस्तीफों को स्वेच्छा से नहीं दिया था और इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया. जवाब में यह भी कहा था कि 81 एमएलए ने 13 जनवरी, 2023 को स्पीकर के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि उनकी ओर से पूर्व में दिए इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे. कानून की नजर में ये इस्तीफे महत्व नहीं रखते हैं. इसलिए इन इस्तीफों को अस्वीकार किया था.

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