जयपुर. कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में सोमवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपियों को एनआईए मामलों की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उनकी पेशी रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में चार्ज बहस के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है. इसके साथ ही अदालत ने मामले के दो आरोपियों मोहम्मद जावेद व फरहाद शेख की जमानत अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश की पालना में एनआईए की ओर से आरोपियों को चालान की हिंदी भाषा की कॉपी सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए गए. वहीं, कोर्ट ने जेल प्रशासन को कहा कि वह आगामी सुनवाई पर आरोपियों को वीसी के जरिए भी पेश कर सकते हैं. दूसरी ओर आरोपी जावेद की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी को नहीं जानता और ना कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलग्नता पाई गई हो. इसलिए उसे जमानत दी जाए.
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इस मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी व पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इसमें एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज सहित सभी नौ आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे.
गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. मामले की जांच बाद में एनआईए को सौंपी गई.