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चाकसू पंस प्रधान उगंता देवी निलंबित, पति पर कमीशनखोरी के आरोप

प्रधान पति के खिलाफ कमीशनखोरी के आरोप सही पाए जाने पर पंचायतीराज विभाग ने चाकसू पंस प्रधान उगंता देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

Pradhan Uganta deiv suspended
चाकसू पंस प्रधान उगंता देवी निलंबित
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Published : Aug 7, 2023, 7:36 AM IST

Updated : Aug 7, 2023, 4:18 PM IST

चाकसू (जयपुर). चाकसू पंचायत समिति प्रधान उगंता देवी चौधरी को पंचायतीराज विभाग ने निलंबन के आदेश जारी किए गए है. जानकारी के अनुसार प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से विकास कार्य स्वीकृत करवाने की ऐवज में कमीशन की मांग करने की शिकायत की गई थी. वहीं बद्रीनारायण पर कर्मचारियों से गलत व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे. इस मामले में शिकायत करीब एक साल पहले पंचायतीराज विभाग के उच्च अधिकारियों को की गई थी. इस केस में विभागीय जांच जारी थी.

Pradhan Uganta deiv suspended
चाकसू पंस प्रधान उगंता देवी

विभाग की शुरुआती जांच में प्रधान पति पर लगाए गए सभी आरोप सत्य साबित हुए हैं. ऐसे में विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत प्रधान उगता देवी के निलंबन के आदेश जारी किए गए है. निलंबित प्रधान उगता देवी भाजपा से चाकसू पंचायत समिति की प्रधान निर्वाचित हुई थीं। करीब एक साल पहले उगंता देवी के पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ स्थानीय कर्मचारी और जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके चलते यह निलंबन की कार्रवाई की गई है.

pradhan Uganta and pradhanpati Badrinarayan choudhary
प्रधान उगंता देवी एवं प्रधानपति बद्रीनारायण चौधरी

प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी पर आरोप है कि वह कर्मचारियों के साथ अभ्रद व्यवहार किया करता था. साथ ही विकास कार्यों में कमीशन लिया करता था. विभाग ने पहलते शिकायत का सत्यापन करवाया और जांच के दौरान सारे शिकायत सही पाए गए. उसके बाद ही उसे निलंबित किया गया है. पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत ही उन्हे निलंबित किया गया है. निवंबन आदेश पर पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव के हस्ताक्षर हैं.

Pradhan Uganta Devi suspension order
प्रधान उगंता देवी निलंबन आदेश

पढ़ें पंचायत समिति सपोटरा में भाजपा प्रधान निलंबित, कांग्रेस समर्थित को दिया चार्ज

चाकसू (जयपुर). चाकसू पंचायत समिति प्रधान उगंता देवी चौधरी को पंचायतीराज विभाग ने निलंबन के आदेश जारी किए गए है. जानकारी के अनुसार प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से विकास कार्य स्वीकृत करवाने की ऐवज में कमीशन की मांग करने की शिकायत की गई थी. वहीं बद्रीनारायण पर कर्मचारियों से गलत व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे. इस मामले में शिकायत करीब एक साल पहले पंचायतीराज विभाग के उच्च अधिकारियों को की गई थी. इस केस में विभागीय जांच जारी थी.

Pradhan Uganta deiv suspended
चाकसू पंस प्रधान उगंता देवी

विभाग की शुरुआती जांच में प्रधान पति पर लगाए गए सभी आरोप सत्य साबित हुए हैं. ऐसे में विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत प्रधान उगता देवी के निलंबन के आदेश जारी किए गए है. निलंबित प्रधान उगता देवी भाजपा से चाकसू पंचायत समिति की प्रधान निर्वाचित हुई थीं। करीब एक साल पहले उगंता देवी के पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ स्थानीय कर्मचारी और जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके चलते यह निलंबन की कार्रवाई की गई है.

pradhan Uganta and pradhanpati Badrinarayan choudhary
प्रधान उगंता देवी एवं प्रधानपति बद्रीनारायण चौधरी

प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी पर आरोप है कि वह कर्मचारियों के साथ अभ्रद व्यवहार किया करता था. साथ ही विकास कार्यों में कमीशन लिया करता था. विभाग ने पहलते शिकायत का सत्यापन करवाया और जांच के दौरान सारे शिकायत सही पाए गए. उसके बाद ही उसे निलंबित किया गया है. पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत ही उन्हे निलंबित किया गया है. निवंबन आदेश पर पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव के हस्ताक्षर हैं.

Pradhan Uganta Devi suspension order
प्रधान उगंता देवी निलंबन आदेश

पढ़ें पंचायत समिति सपोटरा में भाजपा प्रधान निलंबित, कांग्रेस समर्थित को दिया चार्ज

Last Updated : Aug 7, 2023, 4:18 PM IST
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