चाकसू (जयपुर). चाकसू पंचायत समिति प्रधान उगंता देवी चौधरी को पंचायतीराज विभाग ने निलंबन के आदेश जारी किए गए है. जानकारी के अनुसार प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से विकास कार्य स्वीकृत करवाने की ऐवज में कमीशन की मांग करने की शिकायत की गई थी. वहीं बद्रीनारायण पर कर्मचारियों से गलत व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे. इस मामले में शिकायत करीब एक साल पहले पंचायतीराज विभाग के उच्च अधिकारियों को की गई थी. इस केस में विभागीय जांच जारी थी.
![Pradhan Uganta deiv suspended](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/07-08-2023/rj-jpr-01-chaksu-pradhan-suspended-news-av-rjc10066_07082023070417_0708f_1691372057_173.jpg)
विभाग की शुरुआती जांच में प्रधान पति पर लगाए गए सभी आरोप सत्य साबित हुए हैं. ऐसे में विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत प्रधान उगता देवी के निलंबन के आदेश जारी किए गए है. निलंबित प्रधान उगता देवी भाजपा से चाकसू पंचायत समिति की प्रधान निर्वाचित हुई थीं। करीब एक साल पहले उगंता देवी के पति बद्रीनारायण चौधरी के खिलाफ स्थानीय कर्मचारी और जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके चलते यह निलंबन की कार्रवाई की गई है.
![pradhan Uganta and pradhanpati Badrinarayan choudhary](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/07-08-2023/rj-jpr-01-chaksu-pradhan-suspended-news-av-rjc10066_07082023070417_0708f_1691372057_589.jpg)
प्रधान पति बद्रीनारायण चौधरी पर आरोप है कि वह कर्मचारियों के साथ अभ्रद व्यवहार किया करता था. साथ ही विकास कार्यों में कमीशन लिया करता था. विभाग ने पहलते शिकायत का सत्यापन करवाया और जांच के दौरान सारे शिकायत सही पाए गए. उसके बाद ही उसे निलंबित किया गया है. पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत ही उन्हे निलंबित किया गया है. निवंबन आदेश पर पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव के हस्ताक्षर हैं.
![Pradhan Uganta Devi suspension order](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/07-08-2023/rj-jpr-01-chaksu-pradhan-suspended-news-av-rjc10066_07082023070417_0708f_1691372057_142.jpg)
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